UP Voter List 2026: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन कल यानी 6 जनवरी, 2026 को होने जा रहा है। चुनाव आयोग की इस महत्वपूर्ण कवायद के तहत करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने की संभावना है, जो अनमैप्ड, मृत या स्थानांतरित पाए गए हैं। यदि आपका नाम इस सूची में नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है; आयोग ने 6 फरवरी तक दावा और आपत्ति दर्ज करने का समय दिया है। मतदाता ऑनलाइन माध्यम से या अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जाकर फॉर्म भरकर नाम जुड़वाने का आवेदन कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च को होगा।
UP ड्राफ्ट वोटर लिस्ट: मुख्य तिथियां और प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों के लिहाज से कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग द्वारा जारी संशोधित UP Voter List 2026 कार्यक्रम के अनुसार पूरी प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी:
| कार्यक्रम | महत्वपूर्ण तिथि |
| ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन | 6 जनवरी, 2026 |
| दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि | 6 जनवरी से 6 फरवरी, 2026 |
| नोटिस चरण और आपत्तियों का निस्तारण | 6 जनवरी से 27 फरवरी, 2026 |
| अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन | 6 मार्च, 2026 |
कैसे चेक करें अपना नाम?
UP Voter List 2026 मतदाता अपना नाम दो तरीकों से देख सकते हैं:
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ऑनलाइन विधि:
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भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in या electoralsearch.eci.gov.in पर जाएं।
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‘Search in Electoral Roll’ विकल्प चुनें।
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अपना EPIC नंबर (वोटर आईडी कार्ड नंबर) या व्यक्तिगत विवरण डालकर सर्च करें।
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ऑफलाइन विधि:
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आप अपने स्थानीय मतदान केंद्र पर जाकर बीएलओ (BLO) के पास उपलब्ध ड्राफ्ट रोल की प्रति में अपना नाम देख सकते हैं।
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अगर नाम गायब है, तो क्या करें?
यदि ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है या गलत जानकारी दर्ज है, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:
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नाम जुड़वाने के लिए: फॉर्म-6 और Annexure-IV भरें।
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नाम कटवाने के लिए: फॉर्म-7 का उपयोग करें।
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जानकारी में सुधार के लिए: फॉर्म-8 का उपयोग करें।
महत्वपूर्ण नोट: आवेदन के साथ पहचान पत्र (आधार, पैन, पासपोर्ट) और निवास प्रमाण (बिजली बिल, बैंक पासबुक आदि) की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
अनमैप्ड मतदाताओं के लिए विशेष सूचना
UP Voter List 2026 एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो मतदाता ‘अनमैप्ड’ रह गए हैं, उन्हें प्रशासन द्वारा 6 जनवरी से नोटिस भेजा जाएगा। ऐसे मतदाताओं को अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ सुनवाई में उपस्थित होना होगा।
