UP E-Challan 2.0: उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के ई-चालान की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पुरानी ई-चालान प्रणाली से नए चालान जारी करने पर रोक लगा दी गई है और अब Next-Gen E-Challan 2.0 सिस्टम लागू किया जा रहा है। ट्रैफिक निदेशालय ने सभी जिलों को पुराने चालानों और जरूरी रिकॉर्ड को नई प्रणाली में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं।
पुराने चालानों का डेटा होगा ट्रांसफर
नई व्यवस्था लागू करने से पहले लंबित चालानों, कोर्ट और लोक अदालत से जुड़े रिकॉर्ड और निस्तारित मामलों का डेटा नए सिस्टम में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पुराने चालानों के भुगतान और निस्तारण में किसी तरह की तकनीकी परेशानी को रोकना है।
उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर फिलहाल ऑनलाइन चालान देखने और भुगतान करने के लिए ट्रैफिक डायरेक्टरेट पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध है।
अब ऑनलाइन कर सकेंगे चालान को चैलेंज
Next-Gen E-Challan 2.0 में वाहन चालकों को गलत या फर्जी चालान के खिलाफ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर चुनौती दी जा सकेगी।
इसके बाद Grievance Redressal Officer (GRO) को शिकायत पर 30 दिनों के भीतर फैसला देना होगा। यदि तय अवधि में जवाब नहीं मिलता है तो चालान स्वत: निरस्त माना जाएगा।
सही चालान पर मिलेगा 120 दिन का समय
यदि GRO चालान को सही ठहराता है तो संबंधित वाहन मालिक को जुर्माना जमा करने के लिए 120 दिनों का समय मिलेगा। इस अवधि में वाहन चालक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आधी फीस जमा कर कोर्ट जाने का विकल्प भी रख सकेगा।
QR कोड से मौके पर भुगतान
नई प्रणाली में ट्रैफिक कर्मियों के लिए मौके पर ही डिजिटल भुगतान की सुविधा भी होगी। चालान कटने के बाद उपलब्ध QR कोड के जरिए जुर्माना डिजिटल माध्यम से जमा किया जा सकेगा। इससे भुगतान के लिए अलग कार्यालय या कोर्ट जाने की जरूरत कम होगी।
दस्तावेज भी होंगे डिजिटल
Next-Gen सिस्टम में चालान से जुड़े दस्तावेज और जरूरी रिकॉर्ड भी ऑनलाइन दर्ज किए जा सकेंगे। वाहन की पहचान, रजिस्ट्रेशन और संबंधित अभिलेखों का डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम में उपलब्ध रहेगा। इससे चालान प्रक्रिया और रिकॉर्ड प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित करने का लक्ष्य है।

