Yogi Govt electricity bill: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक योजना का ऐलान किया है। 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलने वाले इस विशेष अभियान में, घरेलू उपभोक्ताओं (2 किलोवाट तक) और कमर्शियल उपभोक्ताओं (1 किलोवाट तक) को उनके लंबित बिजली बिलों के ब्याज (सरचार्ज) पर शत-प्रतिशत (100%) छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को मूलधन पर भी 25% तक की भारी छूट मिलेगी। यह 90-दिवसीय योजना, जिसे सरकार ने पहली बार शुरू किया है, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत है। यह उपभोक्ताओं को बिना किसी दबाव के अपने बकाया बिलों का निपटारा करने के लिए आसान मासिक किस्तों की सुविधा भी प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।
मूलधन पर भी 25% तक की भारी छूट
Yogi Govt द्वारा शुरू की गई इस कल्याणकारी योजना का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है जिनके बिजली बिल बकाया हैं। इस योजना के तहत, न केवल सरचार्ज (ब्याज) पूरी तरह से माफ किया जाएगा, बल्कि पात्र उपभोक्ताओं को पहली बार मूलधन में भी 25% तक की महत्वपूर्ण छूट मिलेगी। विशेष रूप से, यह छूट घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2 किलोवाट तक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 1 किलोवाट तक के कनेक्शन पर लागू होगी। सरकार ने इसे तीन चरणों में लागू करने का फैसला किया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।
लाभ के लिए पंजीकरण और प्रक्रिया
इस Yogi Govt योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को एक सरल प्रक्रिया का पालन करना होगा। सबसे पहले, इच्छुक उपभोक्ताओं को विभाग की आधिकारिक साइट पर या अन्य निर्दिष्ट माध्यमों से अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के समय दो हजार रुपये का एक प्रारंभिक शुल्क जमा करना होगा, जिसे बाद में उपभोक्ता के बिल में समायोजित कर दिया जाएगा। पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता अपने निकटतम बिजली घर जा सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर 1912 पर कॉल कर सकते हैं, या विभाग के मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं। विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस बड़ी राहत से वंचित न रहे।









