UP Govt Liquor Sale: लखनऊ में शराब बिक्री के लिए नए नियमों को बढ़ावा, आबकारी आयुक्त का सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब बिक्री में डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य करते हुए शराब विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं। अब शराब की सभी दुकानों पर POS मशीन द्वारा डिजिटल भुगतान की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। ओवरचार्जिंग रोकने के लिए शिकायतें टोल फ्री नंबर और व्हाट्सऐप पर की जा सकती हैं।

Liquor Sale

UP Govt Liquor Sale: उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब बिक्री में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। लखनऊ समेत राज्य के अन्य जिलों में शराब विक्रेताओं (Liquor Sale) द्वारा डिजिटल पेमेंट स्वीकार न करने की शिकायतें मिली हैं, जिस पर आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी फुटकर और थोक शराब विक्रेता अब डिजिटल पेमेंट अनिवार्य रूप से स्वीकार करें। शराब खरीदने वालों को अब पॉश मशीन (Liquor Sale) से स्कैन किए गए पेमेंट के माध्यम से ही मदिरा उपलब्ध कराई जाएगी। अगर किसी दुकानदार ने डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने से मना किया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओवर रेटिंग रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।

शराब विक्रेताओं के लिए सख्त निर्देश

आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने बताया कि सभी जिलों के क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शराब विक्रेताओं के यहां POS मशीनें लगाई जाएं और उपभोक्ताओं को हर खरीदारी पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध हो। शराब की दुकानों पर POS मशीन और स्कैनर अनिवार्य कर दिए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को पारदर्शी सेवा मिले। यह आदेश न सिर्फ लखनऊ बल्कि राज्य के हर जिले पर लागू होगा।

टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत

अगर कोई दुकानदार निर्धारित कीमत से अधिक पर मदिरा बेचता है, तो उसकी (Liquor Sale) शिकायत टोल फ्री नंबर 14405 या व्हाट्सऐप पर दर्ज कराई जा सकती है। सभी उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी प्रकार की अधिक मूल्य वसूली की सूचना इन नंबरों पर दे सकते हैं। सरकार का मानना है कि डिजिटल पेमेंट की यह सुविधा ओवरचार्जिंग की समस्या को भी कम करेगी।

UPI और QR कोड से भुगतान अनिवार्य

उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब हर फुटकर लाइसेंसी दुकान पर UPI आईडी या QR कोड द्वारा भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। दुकानों पर डिजिटल पेमेंट और स्कैनिंग की सुविधा उपलब्ध होनी जरूरी है, जिससे उपभोक्ताओं को बिना किसी झंझट के मदिरा मिल सके। आबकारी आयुक्त ने बताया कि अगर किसी दुकान पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इसकी शिकायत भी टोल फ्री नंबर पर दर्ज की जा सकती है।

यहां पढ़ें: ना टेस्ट ना कोई ट्रेनिंग… 17 हजार में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, खुफिया कैमरे में कैद परिवहन विभाग का खेल

Exit mobile version