यूपी में पेट्रोल पंप खोलना हुआ बच्चों का खेल, योगी सरकार ने खत्म किया झंझट!

लखनऊ: योगी सरकार ने यूपी में पेट्रोल पंप खोलना बेहद आसान बना दिया है। अब 10 के बजाय केवल 4 विभागों से NOC लेनी होगी। प्रदूषण और वन विभाग जैसी जटिल बाधाओं को हटाकर प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है।

UP petrol pump

UP petrol pump license new rules: उत्तर प्रदेश में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य में पेट्रोल पंप स्थापित करने की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया गया है। सरकार ने लालफीताशाही को कम करते हुए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में लगने वाले अनापत्ति प्रमाणपत्रों (NOC) की संख्या 10 से घटाकर मात्र 4 कर दी है। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, अब निवेशकों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग जैसे जटिल विभागों के चक्कर नहीं काटने होंगे। इस कदम का उद्देश्य ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को धरातल पर उतारना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में ईंधन की उपलब्धता को सुगम बनाना है।

क्या हैं नए नियम और बदलाव?

योगी सरकार के इस फैसले से लाइसेंसिंग की समय सीमा में भारी कमी आएगी। यहाँ मुख्य बदलावों का विवरण दिया गया है:

किन विभागों की NOC अभी भी जरूरी है?

लाइसेंस के लिए अब केवल निम्नलिखित विभागों से हरी झंडी लेनी होगी:

  1. राजस्व विभाग (Revenue Department)

  2. लोक निर्माण विभाग (PWD)

  3. विद्युत विभाग (Electricity Department)

  4. विकास प्राधिकरण/आवास विकास (Development Authority)

कैसे करें आवेदन और क्या है प्रक्रिया?

पेट्रोल पंप की डीलरशिप केवल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) जैसे IOCL, BPCL, या HPCL के विज्ञापनों के माध्यम से दी जाती है।

पात्रता मानदंड

विवरण

आयु

21 से 60 वर्ष

योग्यता

ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10वीं पास, शहरी के लिए 12वीं/स्नातक

जमीन

नेशनल हाईवे या मुख्य सड़क पर पर्याप्त फ्रंटेज वाली जमीन (स्वयं की या लीज पर)

आवेदन शुल्क

ग्रामीण: ₹100

आवेदन का तरीका:

इच्छुक उद्यमी कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट या petrolpumpdealerchayan.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। विज्ञापन जारी होने पर आप अपनी चयनित लोकेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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