यूपी पंचायत चुनाव: मतदाता सूची से नाम गायब होने पर घबराएं नहीं, सुधार के लिए अपनाएं ये प्रक्रिया

यूपी पंचायत चुनाव की अनंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद कई जिलों में नाम गायब होने की शिकायतें आई हैं। प्रभावित लोग 7 जनवरी तक संबंधित दस्तावेजों के साथ बीएलओ या ब्लॉक कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

UP Panchayat Election

UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अनंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही प्रदेश भर में हलचल तेज हो गई है। वाराणसी और बरेली जैसे जिलों में सैकड़ों मतदाताओं के नाम सूची से गायब मिले हैं, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने प्रपत्र-2, 3 और 4 भरकर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पात्र मतदाताओं के नाम नहीं काटे जाएंगे। यदि आपका नाम भी सूची में नहीं है, तो आप अपनी आयु और निवास के आधार पर निर्धारित दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या 2003 की मतदाता सूची का साक्ष्य देकर अपना दावा पेश कर सकते हैं। दावों के निस्तारण की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2026 तय की गई है।

नोटिस मिलने पर आयु के अनुसार तैयार रखें ये दस्तावेज

यदि आपको UP Panchayat Election 2026 मतदाता सूची में नाम जोड़ने या आपत्ति के संबंध में नोटिस मिलता है, तो अपनी जन्मतिथि के आधार पर निम्नलिखित श्रेणी के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करें:

श्रेणी (जन्म तिथि) आवश्यक दस्तावेज / साक्ष्य
1 जुलाई 1987 से पूर्व स्वयं की जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने वाला कोई भी मान्य सरकारी दस्तावेज।
1 जुलाई 1987 – 2 दिसंबर 2004 स्वयं का और माता या पिता में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र। (यदि माता-पिता का नाम 2003 की सूची में है, तो केवल वही पर्याप्त है)।
2 फरवरी 2004 के बाद स्वयं का जन्म प्रमाण पत्र और माता या पिता की जन्म तिथि/स्थान का प्रमाण पत्र।

इन दस्तावेजों को मिली है मान्यता

UP Panchayat Election 2026 नाम जुड़वाने या दावे के समर्थन में आप इनमें से कोई भी दस्तावेज जमा कर सकते हैं:

  • पहचान पत्र: सरकारी कर्मचारी/पेंशनर आईडी, पासपोर्ट, या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र।

  • शैक्षिक प्रमाण पत्र: मान्यता प्राप्त बोर्ड से जारी मैट्रिकुलेशन (10वीं) का प्रमाण पत्र।

  • सरकारी रिकॉर्ड: परिवार रजिस्टर की प्रति, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST)।

  • अन्य: सक्षम प्राधिकारी से जारी जन्म प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, या सरकार द्वारा आवंटित आवास/भूमि का दस्तावेज।

महत्वपूर्ण टिप: यदि आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो अपने क्षेत्र के बीएलओ (BLO) से संपर्क करें या तहसील/ब्लॉक कार्यालय में फॉर्म जमा करें। डिजिटल माध्यमों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है।

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