UP Police Radio Operator Recruitment: उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती में बड़ा मोड़ आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 936 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। लगभग 40 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को योग्यता मानकों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है और इस तरह के निर्णय केवल शासन स्तर पर ही लिए जा सकते हैं। अब UP Police भर्ती बोर्ड को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
हाईकोर्ट का यह निर्णय एक विवादित बदलाव के बाद आया, जब डिप्लोमा धारकों के लिए शुरू की गई भर्ती में बाद में डिग्री धारकों को भी शामिल कर लिया गया। इस बदलाव से नाराज अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने रवि शुक्ला की याचिका पर यह निर्णय लिया, जिसमें योग्यता मानकों में बदलाव की चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने साफ कहा कि भर्ती प्रक्रिया के नियमों में बदलाव करना अवैध था।
पहले, 2022 में इस UP Police भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें 2430 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसमें पुलिस कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक और प्रधान परिचालक के पद शामिल थे। प्रारंभ में डिप्लोमा धारकों को ही योग्य माना गया था, लेकिन बाद में डिग्री धारकों को भी शामिल कर लिया गया। इस बदलाव के बाद कई डिग्री धारक अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब UP Police भर्ती बोर्ड को पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा। इससे उन अभ्यर्थियों के लिए निराशा का कारण बना है, जो पहले ही परीक्षा दे चुके थे। साथ ही, यह निर्णय उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ावा दे सकता है, जहां युवाओं के लिए नौकरी की कमी पहले से ही गंभीर समस्या बनी हुई है।
इस फैसले के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भर्ती बोर्ड नए आदेश के तहत भर्ती प्रक्रिया में किस तरह से बदलाव करता है और क्या योग्यता मानकों में कोई नया परिवर्तन किया जाएगा। प्रभावित अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नई भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयार रहें और आधिकारिक अधिसूचनाओं का नियमित रूप से पालन करें।