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ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट का फैसला, कमिश्नर को हटाने की मांग खारिज

ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में नहीं हटेंगे कमिश्नर, वाराणसी कोर्ट का फैसला

Gyanvapi Masjid Verdict: मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले को लेकर वाराणसी सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि  सर्वे कर रहे कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा. इसके साथ ही कोर्ट ने एक और सहायक कमिश्नर नियुक्त किया है.

कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ एक सहायक कमिश्नर के रुप में विशाल सिंह को कोर्ट ने नियुक्त किया हैं.वहीं फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए एक वकील ने जानकारी दी की अदालत ने 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करने का निर्देश दिया है. अपने फैसले में अदालत ने कहा कि कमिश्नर 17 मई को अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपे. मिली जानकारी के अनुसार अदालत ने सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे के आदेश दिए हैं.

इसके साथ ही कोर्ट ने है कि 17 मई तक राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सर्वे पूरा कराया जाए. अदालत ने कहा है कि सर्वे की कार्रवाई के दौरान अगर दोनों में से कोई एक कोर्ट कमिश्रर एबसेंट भी रहेगा तब भी कार्रवाई होगी.जबकि सर्वे के काम में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश भी दिए.

इसके अलावा  फैसले में अदालत ने कहा कि अगर गेट की चाभी नहीं भी मिलती है तो ताले को तोड़ा जा सकता है.हालांकि सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी के भी निर्देश दिए गए हैं. बता दें कि बुधवार को दोनों पक्षों की ओर से अपनी-अपनी दलील कोर्ट में दी गई थी.

(BY: VANSHIKA SINGH)

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