Yamuna Expressway पर ट्रैक्टर-ट्रॉली क्यों हुई बैन शाम 5 बजे के बाद इनपर लगी रोक, स्पीड लिमिट भी घटी

घने कोहरे को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली का संचालन बंद किया गया है। शाम के बाद बैन रहेगा, वहीं गाड़ियों की स्पीड लिमिट भी कम कर दी गई है।

Yamuna Expressway tractor ban

Tractor-Trolley Ban on Yamuna Expressway: घने कोहरे और बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। रविवार से एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली के चलने पर रोक लगा दी गई है। खास बात यह है कि शाम 5 बजे के बाद अगर कोई ट्रैक्टर-ट्रॉली एक्सप्रेसवे पर चलते हुए पाया गया, तो उसे तुरंत क्रेन की मदद से नीचे उतार दिया जाएगा।

यमुना एक्सप्रेसवे के वरिष्ठ प्रबंधक जे.के. शर्मा ने बताया कि मथुरा में हुए हालिया सड़क हादसे के बाद सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर-ट्रॉली अक्सर एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बनती हैं। ये वाहन बहुत धीमी रफ्तार से चलते हैं और ज्यादातर मामलों में जरूरत से ज्यादा लदे होते हैं।

अंधेरे और कोहरे में बढ़ता है खतरा

अधिकारियों के अनुसार, ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे की ओर लाइट या रिफ्लेक्टर की सही व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में तेज रफ्तार से आने वाले वाहन चालकों को कोहरे और अंधेरे में ये वाहन समय पर दिखाई नहीं देते। इसी वजह से कई बार गंभीर और जानलेवा हादसे हो चुके हैं।

इन्हीं खतरों को देखते हुए अब शाम 5 बजे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली को टोल प्लाजा से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई चालक नियम तोड़ता है, तो वाहन को मौके पर ही रोककर एक्सप्रेसवे से बाहर कर दिया जाएगा।

कम दृश्यता में लागू हुआ नया नियम

कोहरे के कारण जब दृश्यता 50 मीटर से कम हो जाती है, तब एक्सप्रेसवे पर वाहनों को रोककर सुरक्षित तरीके से आगे निकाला जाता है। रविवार को इसी नियम के तहत एक्सप्रेसवे पर वाहनों को कॉनवॉय सिस्टम में चलाया गया, ताकि हादसों से बचा जा सके।

यमुना एक्सप्रेसवे पर घटाई गई स्पीड लिमिट

सर्दियों में बढ़ते कोहरे को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही स्पीड लिमिट कम कर दी है। बदली हुई गति सीमा 15 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी।

नई व्यवस्था के तहत यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 75 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जबकि भारी वाहनों के लिए यह सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।

अधिकारियों ने बताया कि गर्मियों के मौसम में यही स्पीड लिमिट हल्के वाहनों के लिए 100 और भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है।

यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील

प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे के दौरान तय गति सीमा का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और लापरवाही से वाहन न चलाएं। नियमों का पालन करके ही एक्सप्रेसवे पर सफर को सुरक्षित बनाया जा सकता है।

Exit mobile version