उत्तराखंड हाईकोर्ट में कैट के आदेश के बाद भी विनोद सिंघल के फॉरेस्ट चीफ बने रहने पर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले से जुड़ी आईएफएस राजीव भरतरी की दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार सहित विनोद सिंघल को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। कोर्ट अब 3 अप्रैल को मामले में आगे की सुनवाई करेगी।
आपकों बता दें कि कॉर्बेट के जंगलों में पेड़ों के कटाने के चलते राजीव भरतरी का तबादला कर दिया गया था। जिसको राजीव भरतरी ने कैट की अदालत में चुनौती दी थी। इसके बाद कैट (सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) ने उनके पक्ष में निर्णय देते हुए पद पर बहाली कर दी। बावजूद इसके उनको नियुक्ति नहीं दी गई। जबकि विनोद सिंघल की नियुक्ति पर साफ लिखा था कि कैट के निर्णय पर उनकी नियुक्ति है। आईएफएस राजीव भरतरी ने याचिका में कहा है कि विनोद सिंघल को हटाया जाए और उनको नियुक्त किया जाए और कैट के आदेश के बाद भी विनोद सिंघल किस ऑथॉरिटी से पद पर बने हैं।
अब इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित विनोद सिंघल को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। कोर्ट अब 3 अप्रैल को मामले में आगे की सुनवाई करेगी।