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Waqf Board Bill: सरकार आज लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश करेगी: क्या बदलाव होंगे?

वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर लगातार राजनीतिक बहस हो रही है। मोदी सरकार आज लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल प्रस्तुत करेगी।

Mayank Yadav by Mayank Yadav
August 8, 2024
in Breaking
Waqf Board Bill
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Waqf Board Bill: भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन के लिए गुरुवार (8 अगस्त) को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने वाली है। विधेयक का उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करना है। यह वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, सर्वेक्षण और अतिक्रमण हटाने से संबंधित है।

Waqf Board Bill (संशोधन) विधेयक, 2024 को गुरुवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किया जाना है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, समाजवादी पार्टी संसद में वक्फ विधेयक का विरोध करेगी। सरकार ने वक्फ संपत्ति (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली), विधेयक, 2014 को वापस लेने का फैसला किया है, जिसे फरवरी 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के सत्ता में रहने के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया था।

मुस्लिम Waqf Board Bill पेश किया जाएगा

वक्फ संपत्ति (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली), विधेयक, 2014 गुरुवार को राज्यसभा से वापस लिए जाने के लिए सूचीबद्ध है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने के अलावा, रिजिजू मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 भी पेश करेंगे, जो मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करने का प्रयास करता है।

वक्फ (संशोधन) Waqf Board Bill, 2024, वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का प्रयास करता है। यह स्पष्ट रूप से ‘वक्फ’ को ऐसे वक्फ के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करता है जो कम से कम पांच साल से इस्लाम का पालन करने वाले और ऐसी संपत्ति के मालिक किसी भी व्यक्ति के पास हो और यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ-अल-औलाद के निर्माण से महिलाओं को विरासत के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

भारत में वक्फ बोर्डों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत निर्दिष्ट किया गया है। ये बोर्ड मुस्लिम धार्मिक और परोपकारी संपत्तियों का प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए स्थापित किए गए हैं।

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Waqf Board Bill, 1995 के अनुसार, वक्फ बोर्डों के पास निम्नलिखित प्रमुख शक्तियां और कर्तव्य होते हैं:

  1. वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण: वक्फ बोर्डों का मुख्य कार्य वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण करना है। वक्फ संपत्तियों की सूची तैयार करना और उन्हें सरकारी रजिस्टर में दर्ज करना बोर्ड की जिम्मेदारी है।
  2. वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण: वक्फ बोर्डों को अपने क्षेत्र में स्थित वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और निरीक्षण करना होता है।
  3. वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण: वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन, सुरक्षा, और रखरखाव वक्फ बोर्डों की जिम्मेदारी होती है।
  4. वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाना: यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करता है, तो वक्फ बोर्ड उसे हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
  5. वक्फ संपत्तियों से आय का उपयोग: वक्फ संपत्तियों से प्राप्त आय को धार्मिक, परोपकारी और सामाजिक कार्यों में उपयोग करना वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है।
  6. वक्फ संपत्तियों का ऑडिट और निरीक्षण: वक्फ संपत्तियों का नियमित ऑडिट और निरीक्षण किया जाता है ताकि संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग हो और कोई अनियमितता न हो।
  7. वक्फ संपत्तियों के विवादों का समाधान: वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए वक्फ बोर्ड अदालतों या अन्य प्राधिकरणों के समक्ष प्रकरण दायर कर सकते हैं।
  8. वक्फ संपत्तियों के रखरखाव के लिए योजनाएं बनाना: वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और विकास के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है।

यह वक्फ बोर्डों की प्रमुख शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं, जो वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित की गई हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य इन शक्तियों और कर्तव्यों को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है।

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Waqf Board Bill (संशोधन) विधेयक, 2024 को गुरुवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किया जाना है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, समाजवादी पार्टी संसद में वक्फ विधेयक का विरोध करेगी। सरकार ने वक्फ संपत्ति (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली), विधेयक, 2014 को वापस लेने का फैसला किया है, जिसे फरवरी 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के सत्ता में रहने के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया था।

मुस्लिम Waqf Board Bill पेश किया जाएगा

वक्फ संपत्ति (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली), विधेयक, 2014 गुरुवार को राज्यसभा से वापस लिए जाने के लिए सूचीबद्ध है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने के अलावा, रिजिजू मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 भी पेश करेंगे, जो मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करने का प्रयास करता है।

वक्फ (संशोधन) Waqf Board Bill, 2024, वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का प्रयास करता है। यह स्पष्ट रूप से ‘वक्फ’ को ऐसे वक्फ के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करता है जो कम से कम पांच साल से इस्लाम का पालन करने वाले और ऐसी संपत्ति के मालिक किसी भी व्यक्ति के पास हो और यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ-अल-औलाद के निर्माण से महिलाओं को विरासत के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

भारत में वक्फ बोर्डों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत निर्दिष्ट किया गया है। ये बोर्ड मुस्लिम धार्मिक और परोपकारी संपत्तियों का प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए स्थापित किए गए हैं।

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  1. वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण: वक्फ बोर्डों का मुख्य कार्य वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण करना है। वक्फ संपत्तियों की सूची तैयार करना और उन्हें सरकारी रजिस्टर में दर्ज करना बोर्ड की जिम्मेदारी है।
  2. वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण: वक्फ बोर्डों को अपने क्षेत्र में स्थित वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और निरीक्षण करना होता है।
  3. वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण: वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन, सुरक्षा, और रखरखाव वक्फ बोर्डों की जिम्मेदारी होती है।
  4. वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाना: यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करता है, तो वक्फ बोर्ड उसे हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
  5. वक्फ संपत्तियों से आय का उपयोग: वक्फ संपत्तियों से प्राप्त आय को धार्मिक, परोपकारी और सामाजिक कार्यों में उपयोग करना वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है।
  6. वक्फ संपत्तियों का ऑडिट और निरीक्षण: वक्फ संपत्तियों का नियमित ऑडिट और निरीक्षण किया जाता है ताकि संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग हो और कोई अनियमितता न हो।
  7. वक्फ संपत्तियों के विवादों का समाधान: वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए वक्फ बोर्ड अदालतों या अन्य प्राधिकरणों के समक्ष प्रकरण दायर कर सकते हैं।
  8. वक्फ संपत्तियों के रखरखाव के लिए योजनाएं बनाना: वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और विकास के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है।

यह वक्फ बोर्डों की प्रमुख शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं, जो वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित की गई हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य इन शक्तियों और कर्तव्यों को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है।

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