Airfare Rules: दिवाली और छठ जैसे त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों को अक्सर महंगे हवाई टिकट खरीदने पड़ते हैं। त्योहारों में बढ़ती मांग के कारण कई रूटों पर किराया काफी बढ़ जाता है। अब केंद्र सरकार ने हवाई किरायों में पारदर्शिता बढ़ाने और असाधारण परिस्थितियों में कीमतों पर हस्तक्षेप करने के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं।
भारतीय वायुयान नियम, 2026 के नियम 192 के तहत सरकार को जनहित में असाधारण परिस्थितियों के दौरान एयरलाइन कंपनियों को किराए से जुड़े निर्देश देने का अधिकार मिलेगा। ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सामान्य त्योहारों पर हर टिकट का किराया सरकार तय करेगी।
असाधारण स्थिति में सरकार कर सकेगी हस्तक्षेप
नए नियमों के सब-रूल 6 के तहत अगर केंद्र सरकार को लगता है कि कोई असाधारण परिस्थिति पैदा हो गई है और जनहित में हस्तक्षेप जरूरी है, तो वह एयरलाइंस को लिखित निर्देश जारी कर सकती है।
ऐसे निर्देश परिस्थिति के अनुपात में होने चाहिए और केवल निर्धारित अवधि तक ही प्रभावी रहेंगे। यानी सामान्य दिनों में एयरलाइन कंपनियां बाजार की मांग और परिचालन लागत के आधार पर किराया तय करती रहेंगी। सरकार का हस्तक्षेप असाधारण परिस्थितियों तक सीमित रहेगा।
एयरलाइंस को सार्वजनिक करना होगा टैरिफ
नए नियमों के मुताबिक, एयरलाइन कंपनियों को परिचालन लागत समेत दूसरे जरूरी कारकों को ध्यान में रखकर अपना टैरिफ तय करना होगा। उन्हें निर्धारित फॉर्मेट और समय-सीमा के अनुसार टैरिफ की जानकारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को देनी होगी।
इसके अलावा कंपनियों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट या दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी टैरिफ प्रकाशित करना होगा। DGCA इन टैरिफ पर निगरानी रखेगा, जिससे किराए से जुड़ी जानकारी यात्रियों के लिए अधिक पारदर्शी हो सके।
टिकट पर दिखाना होगा किराए का पूरा ब्रेकअप
नए नियमों में टिकट बुकिंग के दौरान किराए की पूरी जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। एयरलाइंस को बुकिंग वेबसाइट और जारी टिकट पर कुल देय राशि के साथ उसका अलग-अलग विवरण दिखाना होगा।
इसमें बेस फेयर, टैक्स, फीस, कैंसिलेशन चार्ज, रिफंड की शर्तें और अन्य लागू शुल्क शामिल होंगे। नियमों में टैक्स और फीस के बीच अंतर भी स्पष्ट किया गया है। सरकार को मिलने वाली रकम टैक्स होगी, जबकि यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं के बदले लिया गया पैसा फीस कहलाएगा।
1 जनवरी 2027 से लागू होंगे नए नियम
भारतीय वायुयान नियम, 2026 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अधिसूचित किया है। ये नियम 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे। इनका उद्देश्य हवाई किरायों से जुड़ी जानकारी को पारदर्शी बनाना और असाधारण परिस्थितियों में यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को हस्तक्षेप का अधिकार देना है।
हालांकि, यात्रियों को यह समझना जरूरी है कि नए नियम लागू होने के बाद भी सामान्य दिनों में हवाई किराए बाजार आधारित रहेंगे।
















