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Home एडिटर चॉइस

‘तलाक-ए-हसन’ पर SC ने सुनवाई के दौरान पीड़िता से पूछा ये सवाल, 29 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

Web Desk by Web Desk
August 16, 2022
in एडिटर चॉइस, देश, बड़ी खबर, राष्ट्रीय
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नई दिल्ली। मुस्लिम पुरुषों को तलाक का एकतरफा हक देने वाले तलाक-ए-हसन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तलाक पीड़िता से पूछा कि क्या आप आपसी सहमति से इस तरह तलाक लेना चाहेंगी जिसमें आपको मेहर से अधिक मुआवजा दिलाया जाए। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पहली नजर में तलाक-ए-हसन में गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि महिला के पास खुला तलाक का विकल्प मौजूद है। बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 29 अगस्त को करने का आदेश दिया।

हम नहीं चाहते कि यह किसी और तरह का एजेंडा बने


सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी करार दिया लेकिन तलाक-ए-हसन का मामला अनिर्णीत रहा। तब कोर्ट ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता आपसी सहमति से इस तरह तलाक लेना चाहेंगी जिसमें आपको मेहर से अधिक मुआवजा दिलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि यह किसी और तरह का एजेंडा बने।तलाक-ए-हसन की शिकार मुंबई की नाजरीन निशा और गाजियाबाद की बेनजीर हिना ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका में मांग की गई है कि मुस्लिम लड़कियों को भी बाकी लड़कियों जैसे अधिकार मिलने चाहिए। वकील अश्विनी उपाध्याय के जरिये दाखिल याचिका में बेनजीर ने बताया है कि उनकी 2020 में दिल्ली के यूसुफ नकी से शादी हुई थी। उनकासात महीने का बच्चा भी है।

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पांच महीने से उनसे कोई संपर्क नहीं

दिसंबर 2021 में पति ने एक घरेलू विवाद के बाद उन्हें घर से बाहर कर दिया। पिछले पांच महीने से उनसे कोई संपर्क नहीं रखा। अब अचानक अपने वकील के जरिये डाक से एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि वह तलाक-ए-हसन के तहत पहला तलाक दे रहे हैं।याचिका में कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को कानून की नजर में समानता और सम्मान से जीवन जीने जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता है। याचिका में मांग की गई है कि तलाक-ए-हसन और अदालती तरीके से न होने वाले दूसरे सभी किस्म के तलाक को असंवैधानिक करार दिया जाए। याचिका में शरीयत कानून की धारा 2 को रद्द करने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिका में डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट को पूरी तरह निरस्त करने की मांग की गई है।

ये भी पढ़े-अपने नेता की बड़ाई को लेकर अष्टभुजा में हुआ था गोलीकांड, बिहार के पूर्व विधायक के समर्थकों पर गोली मारने का आरोप

Tags: Big Newsmuslim marrige actNew DelhiNews1IndiaSupreme CourtTalaq-e-Hasan
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