उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सासंद अकबर अहमद डंपी को 1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान फायरिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहमद डंपी की अग्रिम जमानत की याचिका को मंजूरी दे दी है। जिसके कारण अब उनके जेल जाने का खतरा फिलहाल टल गया है।
दरअसल, 1998 में आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र के अंबारी चौक इलाके में ईट भट्ठे पर बीएसपी उम्मीदवार अकबर अहमद डंपी और सपा प्रत्याशी बाहुबली रमाकांत यादव के बीच मतदान के एक दिन बाद जमकर फायरिंग हुई थी। हालांकि, फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी थी। जिसके बाद पुलिस ने अकबर अहमद डंपी और रमाकांत यादव दोनों के साथ ही उनके समर्थकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया था।
इसी मामले में अकबर अहमद डंपी के खिलाफ पिछले दिनों वारंट जारी हुआ था। वारंट जारी होने के बाद डंपी ने आजमगढ़ की कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। आजमगढ़ की एमपी एमएलए कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद डंपी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पहले इस मामले की सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की बेंच में हुई थी।
जस्टिस समित गोपाल ने सितंबर महीने में इस मुकदमे को अपनी कोर्ट से रिलीज कर दिया था। वहीं, चीफ जस्टिस के आदेश पर मामले की सुनवाई अब जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच में हुई। जिसके चलते अदालत ने डंपी की याचिका को मंजूर करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें 1998 के जिस चुनाव का यह पूरा विवाद है, उसमें आजमगढ़ सीट से बीएसपी के टिकट पर अकबर अहमद डंपी सांसद चुने गए थे।