उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया को टोरंट अधिकारी से मारपीट एवं बलवा करने के आरोप में विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए ने दोषी पाया। कोर्ट ने रामशंकर कठेरिया को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना लगाया है। 16 नवंबर 2011 को दोपहर 12:10 बजे के करीब टोरंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्तित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण कर रहे थे।
इटावा सांसद राम शंकर कठेरिया पाए गए दोषी
16 नवम्बर 2012 को हुई थी वारदात
MP / MLA कोर्ट ने दोषी दिया करार
दो साल की सुनाई गई सजा
धारा 147,323 के तहत दोषी करार
साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी का सतर्कता ऑफिस
मॉल में स्थित ऑफिस में हंगामा कर की थी तोड़फोड़
सांसद रामशंकर… pic.twitter.com/Y7W1zhqtyQ
— News1Indiatweet (@News1IndiaTweet) August 5, 2023
बता दें उसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए दस-पंद्रह समर्थरों ने टोरंट अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिस्से उन्हें काफी चोटे आई थी। टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी ती। वादी की तहरीर पर सांसद राम शंकर कठेरिया और समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामलें में थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ ही आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। मामलें में गवाही एवं बहस की प्रक्रिया पूरी होने पर आज फैसला सुनाया गया।