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Maharashtra: सुप्रीम कोर्ट का विधानसभा स्पीकर को बड़ा निर्देश, अगले हफ्ते अयोग्यता मामले की करें सुनवाई

Saurabh Chaturvedi by Saurabh Chaturvedi
September 19, 2023
in Breaking, TOP NEWS, राज्य
सुप्रीम कोर्ट जंद्रचूड़ photo
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मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी तटीय राज्य महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर को बहुत ही अहम निर्देश दिया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सूबे के सीएम एकनाथ शिंदे के सहयोगी विधायकों का अयोग्यता से जुड़े मामले वाली याचिका की सुनवाई अगले सप्ताह सुनिश्चित करें. कोर्ट ने इस बात पर खास जोर दिया गया कि वो इस मामले के निपटारे की समयसीमा तय करें.

 

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2 सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 

 

कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे के सहयोगी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता मामले की सुनवाई अगले सप्ताह की जाए और इसके लिए एक समयसीमा निर्धारित करें. देश की सर्वोच्च न्यायाल ने 2 सप्ताह बाद अपने यहां सुनवाई लगाते हुए कहा कि स्पीकर कार्यालय अपनी तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी मुहैया कराए.

 

उद्धव गुट के नेता ने दायर की याचिका 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले को अनिश्चितकाल के लिए लंबित नहीं जा सकता. दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें इस बात का जिक्र है कि अदालत द्वारा 11 मई को दिए गए आदेश के बावजूद अयोग्यता मामले की सुनवाई को तेज नहीं किया गया.

ये भी पढ़ें- IND vs AUS: वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, जानिए शेड्यूल

विधानसभा स्पीकर को कोर्ट का सम्मान करना चाहिए- SC

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के राजनीतिक विवाद पर फैसला सुनाते समय वह अपनी ओर से जारी निर्देशों के सम्मान किए जाने की उम्मीद करता है. सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये कहा कि विधानसभा स्पीकर को कोर्ट की गरिमा का सम्मान करना चाहिए. अब इस मामले की सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी.

 

विधायक दल की टूट को न समझें पार्टी टूट- उद्धव ठाकरे 

 

उद्धव गुट के नेताओं ने पार्टी नाम और उसका चुनाव चिन्ह एकनाश शिंदे को दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद सुनावाई करने की बात कही है. पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने की मांग करते हुए कहा है कि विधायक दल की टूट को पार्टी टूट नहीं कहना चाहिए.

 

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