• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Tuesday, September 16, 2025
news 1 india
  • Login
  • Home
  • News
    • Politics
    • Business
    • World
    • Science
  • Entertainment
    • Gaming
    • Music
    • Movie
    • Sports
  • Tech
    • Apps
    • Gear
    • Mobile
    • Startup
  • Lifestyle
    • Food
    • Fashion
    • Health
    • Travel
No Result
View All Result
news 1 india
No Result
View All Result
Home Latest News

Hit And Run: नए कानून को लेकर सरकार और AIMTC के बीच देर शाम समझौता, सुलह के बाद हड़ताल पर गए ड्राइवर काम पर लौटे

by Gautam Jha
January 3, 2024
in Latest News, TOP NEWS
0
Hit And Run 
493
SHARES
1.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

नई दिल्ली। Hit And Run  केस के नए कानून को लेकर सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच मंगलवार देर शाम सुलह हो गई जिसके बाद संगठन ने हड़ताल पर गए ड्राइवरों से काम पर लौट आने का निर्देश दिया। मंगलवार देर शाम हुए फैसले को लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि भारत सरकार ने IPC की धारा 106 (2) में 10 साल की सजा और जुर्माने के नए प्रावधान अभी लागू नहीं होंगे। कानून को लागू करने से पहले संगठन की राय ली जाएगी। उधर, संगठन के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने भी बताया कि गृह सचिव ने हमें आश्वासन दिया है कि बैठकर इस कानून की समीक्षा की जाएगी। गृह मंत्रालय के बैठक के बाद देश के कई हिस्सों में ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन कुछ हिस्सों में ड्राइवर ने अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाए हैं।

Hit And Run के दोनों प्रावधानों में क्या अंतर 

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय सरकार ने सदन में भारतीय न्याय संहिता संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। जिसका मकसद अंग्रेजों के समय से चली आ रही कुछ दंड विधानों में परिवर्तन करना था। यह विधेयक संसद से पारित हो गई। इस नए विधान में केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन मामले में कानून को सख्त बनाने का काम किया गया है। पहले इसमें  अलग अलग धाराओं में 2 सालों के लिए सजा और शर्तों के साथ कभी भी जमानत का नियम था।

Related posts

Nitish Kumar

Nitish Kumar : जब नीतीश कुमार को आधी रात में दौड़ानी पड़ी थी बाइक, पढ़िए ये दिलचस्प कहानी…

September 15, 2025
Vicky Jain

अंकिता के पति विक्की जैन हैं हॉस्पिटल में एडमिट, बताया कैसे हुए थे हादसे का शिकार…

September 15, 2025

ये भी पढ़ें ; सरकार ने 7 IPS अधिकारियों का किया तबादला, डॉ केएस प्रताप बने गोरखपुर जोन के अपर पुलिस महानिर्देशक

लेकिन केंद्र सरकार ने Hit And Run  कानून सख्त बनाते हुए इसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये का जुर्माना कानून में जोड़ दिया। आसान भाषा में कहे तो यदि को चालक तेज और लापरवाही या अन्य कारणों से गाड़ी चलते हुए किसी के मौत का कारण बनता है, और  मजिस्ट्रेट या पुलिस को बिना जानकारी दिए हुए ही घटनास्थल से भाग जाता है तो उसे सजा के तौर 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।

सुलह के बाद चीजे सामान्य

इसको लेकर पिछले दिनों ट्रक ड्रावर और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों द्वार, देश भर में  हड़ताल किए जा रहे थे। जिनका कहना था की सरकार का यह कानून उनके पक्ष में नहीं है।  ड्राइवरों का कहना है कि अगर वो रुके तो उन्हें मॉब लिंचिंग से कौन बचाएगा. उनके लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं नहीं। हालांकि यह हड़ताल अब खत्म हो चुका है। मध्यप्रदेश  के कई इलाकों में सुबह सुबह दूध , सब्जी समेत अन्य जरूरी चीजों की सप्लाई अब सामान्य हो गया है।

Tags: AIMTChit and runऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेससंसद
Share197Tweet123Share49
Previous Post

BPSSC SI भर्ती परीक्षा 28 जनवरी को, इस बार डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे प्रवेश पत्र

Next Post

Supreme Court : Adani-Hindenburg मामले में SEBI की जांच में दखल से साफ इनकार, एजेंसी को 3 महीने की और मिली मोहलत

Gautam Jha

Gautam Jha

Next Post
Supreme Court: Clear refusal to interfere in SEBI's investigation in Adani-Hindenburg case, agency gets 3 more months' time.

Supreme Court : Adani-Hindenburg मामले में SEBI की जांच में दखल से साफ इनकार, एजेंसी को 3 महीने की और मिली मोहलत

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UPCA
Monsoon Retreat and Rain Forecast: कब मिलेगी उमस से राहत,मानसून की वापसी क्या बन रहे बारिश के आसार

Monsoon Retreat and Rain Forecast: कब मिलेगी उमस से राहत,मानसून की वापसी क्या बन रहे बारिश के आसार

September 16, 2025
India Pakistan match fixing allegations

IND vs PAK Match In Asia Cup: भारत में सियासी हंगामा जारी,किसने किया मैच फिक्सिंग का सनसनीखेज दावा

September 16, 2025
Delhi-NCR: अवैध हथियारों की तस्करी का खुलासा,मेरठ और मवाना से हथियार लाकर गैंगस्टरों को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश

Delhi-NCR: अवैध हथियारों की तस्करी का खुलासा,मेरठ और मवाना से हथियार लाकर गैंगस्टरों को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश

September 16, 2025
Jitiya Vrat 2025: माताओं का विशेष पर्व, संतान की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना का व्रत जानिए पूजा विधि का सही तरीका

Jitiya Vrat 2025: माताओं का विशेष पर्व, संतान की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना का व्रत जानिए पूजा विधि का सही तरीका

September 16, 2025
lectricity prices reduced for consumers

Electricity Prices क्यूं बिजली की कीमतों में गिरावट की उम्मीद जागी,जीएसटी में बदलाव से आम लोगों को कैसे मिलेगी राहत

September 16, 2025
Nitish Kumar

Nitish Kumar : जब नीतीश कुमार को आधी रात में दौड़ानी पड़ी थी बाइक, पढ़िए ये दिलचस्प कहानी…

September 15, 2025
Sushila Karki :

सिर्फ 3833 वोटों में बनीं नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की, 3 दिन बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा!

September 15, 2025
Vicky Jain

अंकिता के पति विक्की जैन हैं हॉस्पिटल में एडमिट, बताया कैसे हुए थे हादसे का शिकार…

September 15, 2025
Delhi Traffic Advisory

Delhi Traffic Advisory : त्योहारी सीज़न में दिल्ली के इस इलाके में लगेगा जाम! 18 दिन तक रहेगा असर, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

September 15, 2025
UP Politics

UP Politics: सपा 2027 में सिर्फ जीतने वालों को देगी टिकट, इन नेताओं की उड़ सकती है कुर्सी!

September 15, 2025
news 1 india

Copyright © 2017 JNews.

Navigate Site

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Politics
    • Business
    • World
    • Science
  • Entertainment
    • Gaming
    • Music
    • Movie
    • Sports
  • Tech
    • Apps
    • Gear
    • Mobile
    • Startup
  • Lifestyle
    • Food
    • Fashion
    • Health
    • Travel

Copyright © 2017 JNews.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Go to mobile version