New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता सत्येन्द्र जैन (Satyendra Jain) की नियमित जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी गई है. सत्येन्द्र जैन (Satyendra Jain) की सभी याचिकाएं को खारिज कर दिया गया हैं. अब उन्हें जल्द ही सरेंडर करने का आदेश जारी किया गया है. सत्येन्द्र जैन को तुरंत सरेंडर करना होगा.
न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जैन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद 17 जनवरी, 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुए थे गिरफ्तार
14 दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट द्वारा जैन को मेडिकल के आधार पर दी गई जमानत 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को मेडिकल के आधार पर जैन को अंतरिम जमानत दी थी, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है. जैन ने मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के 6 अप्रैल, 2023 के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी.
ईडी ने आप नेता सत्येन्द्र जैन को उनसे जुड़ी हुई चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने 2017 में सीबीआई द्वारा दर्ज एक एफआईआर के तहत पर जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आधार पर गिरफ्तार किया था. जैन को 6 सितंबर 2019 को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दे दी गई थी.