Delhi: सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली (Delhi) जल बोर्ड मामले में भी ईडी (ED) के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है. आप ने ईडी के इस समन को गैरकानूनी बताया है. ईडी (ED) ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल यानी की रविवार को केजरीवाल को पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन भेजा था और सोमवार को उनको पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया था.
ईडी का समन गैरकानूनी- आप
आम आदमी पार्टी ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं होंगे. आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी के समन अवैध हैं. जब केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है तो ईडी उन्हें बार-बार क्यों समन भेज रही है?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली जल बोर्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया था. ईडी द्वारा दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय की जांच हो रही है.
क्या है घोटाले का पूरा मामला
प्रवर्तन निदेशालय (ED) का नया मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर एफआईआर पर आधारित है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा एनकेजे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिए गए 38 करोड़ रुपये के मामले में आरोप लगाया गया है. इस मामले में 31 जनवरी को डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है.
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ईडी का दावा है कि एनकेजे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने फर्जी दस्तावेज जमा करके अनुबंध हासिल किया और अरोड़ा को पता था कि कंपनी तकनीकी योग्यताएं पूरी नहीं करती है. डीजेबी मामले में, ईडी का आरोप है कि दिल्ली सरकार के विभाग द्वारा दिए गए अनुबंध में भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त धनराशि कथित तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी, AAP को कथित चुनावी धन के रूप में भेजी गई थी.
आप के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप से जुड़ा यह दूसरा मामला है. ईडी का आरोप है कि 2021-22 की शराब नीति के माध्यम से अर्जित पैसा का उपयोग पार्टी द्वारा गोवा विधान सभा चुनावों में प्रचार के लिए किया गया था.