Prajwal Revanna : सैक्स स्कैंडल में आरोपी पाए गए प्रज्वल रैवन्ना को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो एक डिप्लोमैटिक पासपोर्ट बनवाकर ही देश से रवाना हुआ है न कि सरकार से परमिशन लेकर। आपको बता दें कि ये एक ऐसा पास पोर्ट होता है जिससे किसी भी नागरिक को किसी देश में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती।
वहीं ये एक इतना पावफुल पासपोर्ट होता है जो जिसका आप वीज़े के बिना भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे मिलने वाले फायदों को जानकर आप हैरान ही रह जाएंगे इनका फायदा किसी सामान्य होल्डर को नहीं मिल पाता। दरअसल प्रज्वल रैवन्ना के खिलाफ कई महिलाओं के साथ यौन शोषण के केस दर्ज हैं बताया जा रहा है ये अपराध करने के बाद वो पुलिस के चंगुल से बचने के लिए वो जर्मनी भाग गया है। ऐसे में उसके परिवार वालों की तरफ से बता जा रहा है कि उनका पहले से ही बाहर जाने का प्लान था। उनका बाहर जाना इस मामले से संबंधित नहीं है।
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कर्नाटक के जनता दल सांसद प्रज्वल रैवन्ना के खिलाफ की महिलाओं के साथ यौन शोषण के केस दर्ज हैं और अब वो देश से फरार बताया जा रहा है इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उसको बाहर जाने के लिए राजनैतिक रूप से कोई भी अनुमति नहीं दी गई है बल्कि वो खुग ही अपना एक डिप्लोमटिक सर्टिफिकेट बनवाकर जर्मनी गया है। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि ‘जाहिर है, कोई वीजा नोट भी जारी नहीं किया गया था। राजनयिक पासपोर्ट धारकों को जर्मनी की यात्रा के लिए किसी वीजा की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने किसी अन्य देश के लिए भी कोई वीजा नोट जारी नहीं किया है।’
क्या होता है डिप्लोमैटिक पासपोर्ट ?
डिप्लोमैटिक पासपोर्ट एक विशेष तरह का पासपोर्ट होता है जिसको राजनायिक पासपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये पासपोर्ट कुछ डिप्लोमैट्स और विशेष अधिकारियों के लिए लागू किया जाता है। इसके अलावा ये पासपोर्ट नेताओं को भी जारी किया जाता है। आपकगो बता दें कि इस पासपोर्ट में कुल 28 पेज होते हैं और इसकी वैधता पूरे पांच साल के लिए होती है।