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NEET-UG Row: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया “23 जून को 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क वापस, दुबारा एग्जाम”

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह NEET-UG 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। कानून ने कहा कि काउंसलिंग चलेगी। इसे रोका नहीं जाएगा। परीक्षा होने पर सब कुछ सही होगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है।

Mayank Yadav by Mayank Yadav
June 13, 2024
in Breaking, Latest News, TOP NEWS, शिक्षा
NEET-UG Row
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NEET-UG Row: नीट परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर (NEET-UG Row) सुनवाई हुई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नीट-यूजी 2024 के 1,563 उम्मीदवारों को ग्रेस अंक देने का फैसला वापस ले लिया है। ऐसे उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। 30 जून को इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। अब छात्रों को फिर से परीक्षा देना या ग्रेस मार्क के काउंसलिंग में भाग नहीं लेना चाहिए।

काउंसलिंग नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह NEET-UG Row 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। कानून ने कहा कि काउंसलिंग चलेगी। इसे रोका नहीं जाएगा। परीक्षा होने पर सब कुछ सही होगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है।

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NEET-UG Row

केंद्र ने न्यायालय से क्या मांग की?

सरकार-एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1,563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। NEET-UG में शामिल होने के दौरान समिति को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए ‘ग्रेस मार्क्स’ दिए गए। समिति ने ग्रेस मार्क्स प्राप्त 1,563 NEET-UG 2024 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड को रद्द करने का फैसला किया है। इन विद्यार्थियों को फिर से परीक्षा देने का अधिकार दिया जाएगा। 23 जून को परीक्षा होगी और 30 जून से पहले परिणाम घोषित किए जाएंगे।

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कोर्ट ने NTA की दलील को दर्ज किया

सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए की दलील को दर्ज किया कि 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा आज ही घोषित की जाएगी और 23 जून को हो सकती है। ताकि जुलाई में होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो, परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे।

Tags: NEET UGSupreme Court
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