Sunit Kejriwal got notice: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुनीता केजरीवाल और पांच अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई की प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो कि एक अपराध है।
कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल (Sunit Kejriwal) को निर्देश दिया है कि वे इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाएं। अगर वे ऐसा नहीं करतीं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह वीडियो 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।
हाईकोर्ट से मिली सुनीता केजरीवाल को नोटिस
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुनीता केजरीवाल को केस की अगली सुनवाई की तारीख 9 जुलाई तक का समय दिया गया है और उन्हें आदेश का पालन करने के सख्त निर्देश मिले हैं। याचिकाकर्ता वकील वैभव ने जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि 28 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान वीडियो तब रिकॉर्ड किया गया, जब केजरीवाल अपना पक्ष रख रहे थे।
यह वीडियो सोशल मीडिया पर #MoneyTrailExposedByKejriwal के साथ अपलोड किया गया, जबकि कोर्ट की कार्यवाही को रिकॉर्ड करना मना है। इससे न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंची है और यह साजिश का संकेत भी देता है, इसलिए कार्रवाई की मांग की गई है।
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सोशल मीडिया से वीडियो हटाने का आदेश
याचिकाकर्ता वैभव ने हाईकोर्ट को बताया कि लगभग 10 मिनट का यह वीडियो आम आदमी पार्टी द्वारा जानबूझ कर वायरल किया गया, ताकि केजरीवाल को प्रचारित किया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल निर्दोष हैं, तो इस तरह की हरकतों की जरूरत नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया है।
उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया और 10 दिन की रिमांड के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो गईं, लेकिन 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। 2 जून को अरविंद केजरीवाल वापस जेल गए हैं।