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New 3 Criminal Laws: 1 जुलाई से ब्रिटिश काल के कानूनों का अंत, 3 नए कानून लागू

British era laws abolished:नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली बनाई जाएगी, जिसमें 'जीरो एफआईआर', पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, 'SMS' (मोबाइल फोन पर संदेश) के माध्यम से समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी शामिल होगी।

by Mayank Yadav
June 30, 2024
in Breaking, Latest News, Loksabha election 2024, TOP NEWS, क्राइम, शिक्षा
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New Three Criminal Laws
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New Three Criminal Laws Implemented: 1 जुलाई, सोमवार से देश भर में तीन नए आपराधिक कानून लागू होंगे, जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएंगे और औपनिवेशिक कानूनों को समाप्त कर देंगे।भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल में भारतीय न्याय संहिता का स्थान लेंगे।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इन कानूनों में कुछ (New Three Criminal Laws)मौजूदा सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है और संविधान के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इनसे प्रभावी रूप से निपटने का एक तंत्र बनाया गया है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून न्याय को प्राथमिकता देंगे, जबकि अंग्रेजों (भारत पर ब्रिटिश शासन) के कानूनों में दंडनीय कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई थी।

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New Three Criminal Laws

इन कानूनों को भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बना

उनका कहना था कि ये कानून भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए हैं और औपनिवेशिक काल के कानूनों को समाप्त करते हैं। नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर लगाया जाएगा।महिला पुलिस अधिकारी को अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान दर्ज करना होगा और सात दिन के भीतर मेडिकल रिपोर्ट देनी होगी।

नए कानूनों ने सभी गिरफ्तारियों और(New Three Criminal Laws) गिरफ्तारियों की वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया है, राजद्रोह को देशद्रोह में बदलकर संगठित अपराधों और आतंकवाद को परिभाषित किया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में एक नया अध्याय जोड़ा गया है; किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बना गया है; और किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्रकैद का प्रावधान जोड़ा गया है।

#WATCH | Mumbai: Union Minister Arjun Ram Meghwal says, "The new criminal laws will be implemented from 1 July 2024…The three criminal laws have been introduced after holding consultations…The three laws were necessary given the developments in technology, forensic… pic.twitter.com/m7avCVAado

— ANI (@ANI) June 30, 2024

इसमें भारतीय दंड संहिता की 511 धाराओं के मुकाबले केवल 358 होंगी।

भारतीय दंड संहिता की 511 (New Three Criminal Laws) धाराओं के मुकाबले इसमें केवल 358 धाराएं होंगी, सूत्रों ने बताया। शादी का झूठा वादा करने, नाबालिग से दुष्कर्म, भीड़ द्वारा पीटकर हत्या करने, झपटमारी आदि मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान भारतीय दंड संहिता में ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं।उनका कहना था कि इनसे निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान हैं।

सूत्रों ने बताया कि ये तीनों कानून निष्पक्षता, न्याय और पारदर्शिता पर आधारित हैं।नए कानूनों के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति घटनाओं को इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से पुलिस थाना जाने के बिना रिपोर्ट कर सकता है। इससे मामला दर्ज करना आसान और जल्दी होगा और पुलिस त्वरित कार्रवाई कर सकेगी।

Coca-Cola IPO: कोका-कोला ने भी भारत में आईपीओ लाने की तैयारी, लेकिन इस काम को किया बंद

अब कोई भी व्यक्ति “जीरो एफआईआर” से पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कर सकता

अब कोई भी व्यक्ति “जीरो एफआईआर” का उपयोग करके किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो। इससे कानूनी कार्रवाई शुरू होने में लगने वाली देरी खत्म होगी और मामला तुरंत दर्ज हो सकेगा। गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है, जो नए कानून का एक दिलचस्प पहलू है। इससे कैदियों को तुरंत सहायता मिल सकेगी।

गिरफ्तारी का विवरण थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा

इसके अलावा, (New Three Criminal Laws) गिरफ्तारी का विवरण थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा ताकि गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और दोस्तों को महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से मिल सके। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, ताकि मामला दर्ज होने के दो महीने के भीतर जांच पूरी हो सके। नए कानूनों के तहत पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर अपने मामले की प्रगति की नियमित जानकारी पाने का अधिकार होगा।

New Three Criminal Laws

प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को तुरंत आवश्यक चिकित्सा सुविधा मिले

नए कानूनों के तहत, महिलाओं और (New Three Criminal Laws) बच्चों के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को सभी अस्पतालों में मुफ्त प्राथमिक उपचार या उपचार प्रदान किया जाएगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को तुरंत आवश्यक चिकित्सा सुविधा मिले। आरोपी और पीड़ित दोनों को अब 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, कबूलनामा और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार होगा।

नए कानूनों में सभी राज्य सरकारों के लिए गवाह सुरक्षा योजना को लागू करना अनिवार्य किया 

समय पर न्याय देने के लिए मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने के लिए अदालतें अधिकतम दो बार मुकदमे को स्थगित कर सकती हैं। नए कानूनों में सभी राज्य सरकारों के लिए गवाह सुरक्षा योजना को लागू करना अनिवार्य किया गया है ताकि गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित किया जा सके और कानूनी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके।

अब ट्रांसजेंडर को भी ‘लिंग’ की परिभाषा में शामिल किया गया

अब ट्रांसजेंडर को भी ‘लिंग’ की परिभाषा में शामिल किया गया है, जो समावेशिता और समानता को बढ़ावा देता है। पीड़ित को अधिक सुरक्षा प्रदान करने और बलात्कार के किसी भी अपराध की जांच में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, पुलिस द्वारा ऑडियो-वीडियो माध्यम से पीड़ित का बयान दर्ज किया जाएगा। महिलाओं, पंद्रह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा विकलांगता या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों को पुलिस थाने आने से छूट रहेगी तथा वे अपने निवास स्थान पर ही पुलिस सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

Tags: Criminal LawsNew Three
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