Mahua Moitra: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 79 के तहत दर्ज किया गया है, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित है। महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी की है।
महुआ मोइत्रा के खिलाफ FIR दर्ज
महिला आयोग ने शुक्रवार (5 जुलाई) को दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी। स्पेशल सेल ने रविवार (7 जुलाई) को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट अब उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल की जानकारी लेगी, जिससे रेखा शर्मा के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था।
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क्या है पूरा मामला?
दरअसल, महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हाल ही में हाथरस हादसे के घटनास्थल पर पहुंची थीं। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया। गुरुवार को महुआ मोइत्रा ने इस वीडियो पर टिप्पणी की थी, जिसमें रेखा शर्मा के पीछे एक आदमी उनके ऊपर छाता पकड़े हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया, जहां एक यूजर ने सवाल किया कि रेखा शर्मा अपना छाता खुद क्यों नहीं पकड़ सकतीं।
मामले पर महुआ मोईत्रा ने क्या कहा?
इस कमेंट के जवाब में महुआ मोइत्रा ने कहा, “वह (रेखा शर्मा) अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं।” इस टिप्पणी के बाद विवाद खड़ा हो गया है। मामला दर्ज हो चुका है और दिल्ली की स्पेशल सेल इसकी जांच कर रही है।