ओपीएस वापस नहीं होगी
टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वापस करने से इनकार कर दिया है। इसमें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ समायोजित आखिरी वेतन के आधे हिस्से को आजीवन पेंशन के तौर पर देने की गारंटी दी गई थी। एनपीएस एक परिभाषित अंशदान योजना है। इसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 फीसदी अंशदान करते हैं और सरकार इस अंशदान के बराबर 14 फीसदी अंशदान करती है।
सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन देने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम NPS और पुरानी पेंशन योजना (OPS) के बीच के अंतर को कम करने और कर्मचारियों के बीच चिंताओं को दूर करने का प्रयास है।
यहाँ NPS और OPS के बीच मुख्य अंतरों का सारांश दिया गया है:
विशेषता | पुरानी पेंशन योजना (OPS) | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) |
---|---|---|
पेंशन राशि | अंतिम वेतन का 50%, वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार समायोजित | बाजार रिटर्न पर आधारित, अंतिम वेतन का 50% तक की गारंटी (प्रस्तावित) |
योगदान | सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित | कर्मचारी और सरकार दोनों द्वारा योगदान दिया जाता है (कर्मचारी: 10%, सरकार: 14%) |
जोखिम | सरकार द्वारा वहन किया जाता है | कर्मचारी द्वारा वहन किया जाता है |
निकासी | सेवानिवृत्ति के बाद सीमित निकासी | सेवानिवृत्ति से पहले आंशिक निकासी की अनुमति |
पेंशन का भुगतान | सरकार द्वारा | पेंशन फंड से |
किसको मिलेगी 50 फीसदी पेंशन गारंटी
रिपोर्ट में कहा गया है कि सोमनाथन समिति ने दुनिया भर में पेंशन योजनाओं की समीक्षा की और आंध्र प्रदेश जैसी राज्य सरकारों द्वारा किए गए बदलावों के परिणामों को देखा। सुनिश्चित रिटर्न की पेशकश के प्रभाव का आकलन करने के बाद, रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार जल्द ही 25 से 30 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों के लिए अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत गारंटी दे सकती है।
क्या है पुरानी पेंशन योजना
पुरानी पेंशन योजना के तहत, सरकारी कर्मचारी अपने अंतिम वेतन का आधा हिस्सा आजीवन पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यह राशि वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समायोजन के अधीन है। ओपीएस सुनिश्चित करता है कि सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर एक गारंटीकृत मासिक पेंशन मिले, बशर्ते कि उन्होंने कम से कम दस साल की सेवा पूरी कर ली हो। यह पेंशन राशि उनकी अंतिम मूल वेतन और सेवा में कुल वर्षों की संख्या के आधार पर गणना की जाती है।
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पेंशन के लिए सरकार जिम्मेदार है
पुरानी पेंशन योजना की खासियत यह है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन राशि का भुगतान करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसका मतलब है कि उनकी सेवा के वर्षों के दौरान, कर्मचारियों के वेतन का कोई भी हिस्सा उनके पेंशन फंड के लिए नहीं काटा जाता है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करती है, जिससे वे अपने सेवानिवृत्ति के बाद के भविष्य की योजना आत्मविश्वास के साथ बना सकते हैं।
यहाँ कुछ अतिरिक्त बिंदु दिए गए हैं:
- OPS सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू है जो 2004 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं।
- NPS 2004 से बाद में नियुक्त किए गए सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू है।
- NPS में विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे कर्मचारी अपने जोखिम सहनशीलता के अनुसार रिटर्न को अधिकतम कर सकते हैं।
- OPS एक परिभाषित लाभ योजना है, जबकि NPS एक परिभाषित योगदान योजना है।
दूसरी ओर, एनपीएस योजना अलग तरह से काम करती है क्योंकि यह एक परिभाषित योगदान योजना है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान देते हैं और केंद्र 14 प्रतिशत योगदान देता है।