Shambhu Border: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा सरकार को Shambhu Border पर यातायात खोलने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य हाईवे को कैसे बंद कर सकता है? इसे यातायात के लिए खोलें और नियंत्रित करें। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह निर्देश दिल्ली-अंबाला मार्ग पर शंभू बॉर्डर पर नाकेबंदी को लेकर दिया।
किसान आंदोलन की घोषणा के बाद लगाए गए बैरिकेड्स
हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे, जब संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) ने विभिन्न मांगों और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी के समर्थन में दिल्ली की ओर मार्च करने की घोषणा की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने Shambhu Border खोलने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट का आदेश:
- सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने और यातायात को नियंत्रित करने का निर्देश दिया है।
- कोर्ट ने कहा कि राज्य किसी भी तरह से राजमार्ग को बंद नहीं रख सकता और यातायात को नियंत्रित करते हुए इसे खोलना होगा।
- यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर बॉर्डर खोलने का निर्देश दिया था।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की, जब हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि राज्य हाईकोर्ट के 10 जुलाई के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है, जिसमें उसे सात दिनों के भीतर राजमार्ग खोलने का निर्देश दिया गया था। वकील द्वारा पीठ को शीर्ष अदालत में अपील दायर करने की जानकारी दिए जाने के बाद न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा, कोई राज्य राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकता है? उसे आवागमन नियंत्रित करना चाहिए। हम इसे खोलें चाहते हैं, लेकिन नियंत्रित करें।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने Shambhu Border खोलने का आदेश दिया था
इससे पहले 10 जुलाई को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को सड़क खोलने के लिए 1 सप्ताह की समयसीमा दी थी। कोर्ट ने शंभू बॉर्डर से एनएच खोलने का भी निर्देश दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने किसान यूनियनों से कानून व्यवस्था बनाए रखने को भी कहा था।
VIDEO | "On 10th (July), the High Court ordered to open Shambhu Border. The state of Haryana challenged this order in the Supreme Court and we counter-challenged them. The Supreme Court considered our arguments and the court said that it is the duty of the state to provide open… pic.twitter.com/vvsbrOidkZ
— Press Trust of India (@PTI_News) July 12, 2024
पृष्ठभूमि:
- किसान आंदोलन के कारण फरवरी से शंभू बॉर्डर बंद है।
- इससे क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि यह पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है।
- पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार को बॉर्डर खोलने का निर्देश दिया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
हाईकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा को भी कानून व्यवस्था को बरकरार रखने का आदेश भी दिया है। साथ ही, हाईकोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर किसान शुभकरण की मौत की जांच करने के लिए एक अनुसंधान निकाय बनाने का आदेश दिया है। 13 फरवरी से पंजाब के किसान संगठन शंभू बॉर्डर पर धरने पर हैं।
लोगों को काफी परेशानी हो रही है
बता दें कि Shambhu Border पिछले 5 महीने से बंद है। इससे लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है। 6 जुलाई को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर Shambhu Border से सार्वजनिक परिवहन और वाहनों को गुजरने की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की गई थी। सड़क बंद होने से आम लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी। एनएच 44 को इस क्षेत्र की जीवन रेखा माना जाता है। एनएच 44 राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से जोड़ता है।
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महत्व:
- सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, जो शंभू बॉर्डर बंद होने से परेशान थे।
- यह आदेश कानून व्यवस्था और लोगों की आवाजाही के बीच संतुलन बनाने के महत्व को भी दर्शाता है।
अन्य जानकारी:
- शंभू बॉर्डर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है, जो दिल्ली को चंडीगढ़ और अमृतसर से जोड़ता है।
- यह बॉर्डर पंजाब और हरियाणा के बीच एक प्रमुख व्यापार मार्ग है।
- किसान आंदोलन एक साल से अधिक समय से चल रहा है और सरकार गतिरोध का समाधान खोजने की कोशिश कर रही है।