मुख्य बातें:
- यूट्यूबर ध्रुव राठी को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मानहानि के मामले में समन जारी किया है।
- भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ ने राठी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उन्हें “हिंसक और गालीबाज ट्रोल” कहा था।
- राठी ने 7 जुलाई को “माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स, एल्विश यादव, ध्रुव राठी” शीर्षक वाला वीडियो पोस्ट किया था।
- नखुआ का दावा है कि राठी के वीडियो ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है और उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को प्रभावित किया है।
- अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
Dhruv Rathee ने यूट्यूब पर 7 जुलाई 2024 को एक वीडियो पोस्ट किया था जिसका शीर्षक था, “माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स, एल्विश यादव, Dhruv Rathee।” नखुआ ने इस वीडियो पर आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि राठी के लगाए गए आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। नखुआ ने कहा कि इन आरोपों के कारण उन्हें लोगों की निंदा का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया है कि इस वीडियो से नखुआ के चरित्र पर संदेह पैदा होता है और उनकी समाज में अर्जित सम्मान धूमिल होती है।
अतिरिक्त जानकारी:
- यह मामला एल्विश यादव के साथ राठी के विवादित वीडियो से जुड़ा है।
- यह पहली बार नहीं है जब राठी के वीडियो को लेकर विवाद हुआ है।
- राठी ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
याचिका में आगे कहा गया है कि ध्रुव राठी के वीडियो का प्रभाव दूरगामी हो सकता है और इससे लोगों का नखुआ पर विश्वास कम हो सकता है। नखुआ का दावा है कि वीडियो उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को अपूरणीय रूप से प्रभावित कर सकता है। ध्रुव राठी और एल्विश यादव के बीच पहले भी विवादित वीडियो बनाए जाते रहे हैं, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब राठी के किसी वीडियो पर विवाद हुआ है।