Uttar Pradesh: यूपी विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद (संशोधन) विधेयक 2024 पास हो गया। इसमें पहले से परिभाषित अपराधों की सजा दोगुनी कर दी गई है, और नए अपराध भी शामिल किए गए हैं जिनमें उम्रकैद का प्रावधान है। आपको बता दें कि छल-कपट या बलपूर्वक कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून और सख्त हो जाएगा।
‘लव जिहाद’ के दोषियों को होगी उम्रकैद
अब किसी महिला को धोखे से फंसाकर धर्मांतरण कराकर उत्पीड़न करने वाले ‘लव जिहाद’ के दोषियों को पहली बार उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। अवैध धर्मांतरण की गंभीर घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद के दोषियों को पहली बार उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
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अवैध धर्मांतरण की गंभीर घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ा दी है। विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024’ पेश किया गया था। अवैध धर्मांतरण के मामले बढ़ने पर सीएम योगी ने कड़ा कानून बनाने का निर्देश दिया है।
अखिलेश यादव ने क्या कहा?
यूपी (Uttar Pradesh) में लव जिहाद से जुड़े कानून पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, “भाजपा नौकरी नहीं देगी। वे हारे भी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने रोजगार नहीं दिया।
जो कांवड़ यात्रा में तख्ती लगवाई थी, और जो काम वे कर रहे हैं, इसके चलते वे फिर हारने वाले हैं। सांप्रदायिकता का दीया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। इस देश से सांप्रदायिकता की राजनीति खत्म होने जा रही है।”