Sunday, January 25, 2026
  • Login
News1India
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • बिहार चुनाव 2025
  • विदेश
  • राज्य ▼
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • पंजाब
  • क्राइम
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल
🔍
Home Breaking

Delhi News : एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका

पिछले साल दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया जब उपराज्यपाल ने अपनी ओर से MCD में एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) नियुक्त कर दिए थे। केजरीवाल सरकार का कहना था कि पहले दिल्ली में एल्डरमैन की नियुक्ति चुनी हुई सरकार ही करती आ रही थी।

Gulshan by Gulshan
August 5, 2024
in Breaking, TOP NEWS, दिल्ली, बड़ी खबर, राज्य
mcd alderman appointment, mcd alderman appointment verdict, supreme court verdict on mcd alderman
491
SHARES
1.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

RELATED POSTS

No Content Available
Delhi News : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने MCD में ‘एल्डरमैन’ नियुक्ति के मामले में उपराज्यपाल को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उपराज्यपाल MCD में ‘एल्डरमैन’ की नियुक्ति कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के इस निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में (Delhi News) फैसला सुनाते हुए कहा कि उपराज्यपाल MCD में ‘एल्डरमैन’ की नियुक्ति सरकार की सलाह के बिना कर सकते हैं। कोर्ट ने बताया कि 1993 के एक्ट के तहत उपराज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है और इसके लिए दिल्ली सरकार की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अधिकार उपराज्यपाल को एमसीडी एक्ट से मिले हैं और ये एक्जीक्यूटिव अधिकार नहीं हैं, जिससे सलाह लेने की जरूरत पड़े।

यह भी पढ़ें : रोटरी ने किया ऐतिहासिक कार्य, सत्यदेव कॉलेज, में 1000 प्लस वृक्षारोपण का शुभारंभ।

सुप्रीम कोर्ट (Delhi News) ने इस मामले पर 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर उपराज्यपाल को एमसीडी में पार्षदों को नामित करने का अधिकार दिया जाता है, तो इससे निर्वाचित नगर निकाय अस्थिर हो सकता है। एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य होते हैं।

एलजी पर लगाया गया था आरोप

पिछले साल दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में तब उठाया जब उपराज्यपाल ने अपनी ओर से MCD में एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) नियुक्त कर दिए। केजरीवाल सरकार का कहना था कि पहले दिल्ली में एल्डरमैन की नियुक्ति चुनी हुई सरकार द्वारा की जाती थी और यह अधिकार अभी भी दिल्ली सरकार के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 में इस मामले की सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया था। करीब 14 महीने के लंबे समय बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर अपना निर्णय सुनाया है।
Tags: mcd alderman appointmentmcd alderman appointment verdict
Share196Tweet123Share49
Gulshan

Gulshan

Related Posts

No Content Available
Next Post
Bangladesh में हिंसा के चलते 100 लोगों की मौत! भारतीयों की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी नंबर जारी

Bangladesh में हिंसा के चलते 100 लोगों की मौत! भारतीयों की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी नंबर जारी

Paris Olympics 2024: भारतीय हॉकी टीम को सेमीफाइनल मुकाबले से पहले लगा बड़ा झटका, डिफेंडर अमित रोहिदास गेम से बाहर!

Paris Olympics 2024: भारतीय हॉकी टीम को सेमीफाइनल मुकाबले से पहले लगा बड़ा झटका, डिफेंडर अमित रोहिदास गेम से बाहर!

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News1India

Copyright © 2025 New1India

Navigate Site

  • About us
  • Privacy Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • बिहार चुनाव 2025
  • विदेश
  • राज्य
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • पंजाब
  • क्राइम
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल

Copyright © 2025 New1India

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist