Moradabad: फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ मुरादाबाद की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक बार फिर से गैर-जमानती वारंट जारी किया है। मंगलवार को अभद्र टिप्पणी के मामले में जयाप्रदा कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचीं, जिसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ यह वारंट जारी किया।
अभद्र टिप्पणी का है मामला
इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में स्थित मुस्लिम डिग्री कॉलेज में समाजवादी पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने रामपुर की पूर्व सांसद और सपा नेता आजम खान के स्वागत में आयोजित कार्यक्रम में जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस कार्यक्रम में अन्य सपा नेता भी शामिल थे।
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जया प्रदा समेत ये है आरोपी
आरोप है कि सपा नेताओं ने षड्यंत्र के तहत जयाप्रदा पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन ने सपा नेता डॉक्टर एसटी हसन, सपा नेता मोहम्मद आजम खान, सपा नेता अब्दुल्लाह आजम, संभल के सपा नेता फिरोज खान, कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद आरिफ और रामपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर खान के खिलाफ मुरादाबाद के कटघर थाने में केस दर्ज कराया था।
12 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
मामले की सुनवाई मुरादाबाद (Moradabad) की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है, जहां जयाप्रदा को अपना बयान दर्ज कराने के लिए हाजिर होना था। हालांकि, मंगलवार को वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं, जिसके चलते उनके खिलाफ फिर से गैर-जमानती वारंट जारी किया गया।
इससे पहले, 14 मार्च को जयाप्रदा ने अदालत में हाजिर होकर अपने वारंट सही कराए थे, लेकिन बयान दर्ज करने के लिए वह उपस्थित नहीं हुईं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी।