Prayagraj: उत्तर प्रदेश के Prayagraj में नकली नोट छापने वाले प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई का नोटिस चस्पा कर दिया गया। मदरसे के प्रबंधक को 18 सितंबर को सुबह 11 बजे जवाब देने के लिए बुलाया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मदरसे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
मदरसे में अवैध निर्माण को लेकर प्रबंधक आबिद हबीबी को नोटिस जारी किया गया। विकास प्राधिकरण के कर्मचारी ने मदरसे के गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि करीब 3000 वर्ग मीटर के परिसर में भूतल और प्रथम तल पर मदरसा और कमरों का निर्माण किया गया है। निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण से अनुमति नहीं ली गई है।
18 सितंबर तक देना है जवाब
18 सितंबर को सुबह 11:00 बजे प्राधिकरण में सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। यह बताने को कहा गया है कि अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश क्यों न दिया जाए। यह भी कहा गया है कि प्रबंधक स्वयं उपस्थित हो सकते हैं तथा अपने अधिकृत प्रतिनिधि को भी उपस्थित कर सकते हैं। इस मामले में लिखित प्रतिज्ञा भी दे सकते हैं।
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यह नोटिस उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि मकान संख्या 140 जामिया हबीब मस्जिद-ए-आजम कंपाउंड अतरसुया Prayagraj का निर्माण उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 एवं धारा 15 के आदेशों के तहत विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना किया गया है।
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लगाया जा सकता है जुर्माना
नोटिस में अधिनियम की धारा 26(1) के अंतर्गत कहा गया है कि अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना निर्माण कार्य करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि 50 हजार तक हो सकती है। अवैध निर्माण जारी रखने के अपराध में अतिरिक्त जुर्माना प्रतिदिन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।
पहली बार अपराध करने पर दोष सिद्ध होने पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कारण बताओ नोटिस प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी की ओर से जारी किया गया है।