UP New parking policy: उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक नई पार्किंग नीति (New parking policy in Uttar Pradesh) लागू की जा रही है, जो राज्य के सभी शहरों में वाहनों के पार्किंग से जुड़े नियमों को और सख्त बनाने वाली है। इस नीति का उद्देश्य सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर अव्यवस्थित तरीके से पार्क किए गए वाहनों को नियंत्रित करना है।
नगर विकास विभाग ने इस नीति को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम अनंतिम नियमावली-2024 के तहत आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। नई नीति के तहत विभिन्न शहरों में वाहन पार्किंग के लिए रात्री शुल्क और मासिक पास की दरें तय की गई हैं, जो शहर की आबादी के आधार पर अलग-अलग होंगी।
1. बड़े शहरों में पार्किंग शुल्क
जिन शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है, वहां रात में दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क 50 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 100 रुपये तय किया गया है।
2. रात में लगेगा इतना चार्ज
रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक दोपहिया वाहन के लिए 57 रुपये और चार पहिया वाहन के लिए 120 रुपये का शुल्क होगा। मासिक पास की सुविधा के लिए दोपहिया के लिए 855 रुपये और चार पहिया के लिए 1800 रुपये का प्रस्ताव दिया गया है।
3. छोटे शहरों में पार्किंग शुल्क
जिन शहरों की आबादी 10 लाख से कम है, वहां रात में दोपहिया वाहनों के लिए 30 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 60 रुपये का शुल्क लगेगा।
4. रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का शुल्क
छोटे शहरों में रात्रिकालीन पार्किंग के समय दोपहिया के लिए 40 रुपये और चार पहिया के लिए 80 रुपये का प्रस्ताव है।
5. मासिक पास की दरें
छोटे शहरों में मासिक पास के लिए दोपहिया वाहन का शुल्क 600 रुपये और चार पहिया वाहन का 1200 रुपये हो सकता है।
6. घंटे के हिसाब से शुल्क (बड़े शहर)
बड़े शहरों में सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर दो घंटे तक के लिए दोपहिया वाहन का शुल्क 15 रुपये और चार पहिया का 30 रुपये होगा।
7. एक घंटे के लिए शुल्क
बड़े शहरों में यदि वाहन एक घंटे के लिए खड़ा किया गया है, तो दोपहिया वाहन का 7 रुपये और चार पहिया का 15 रुपये शुल्क तय किया गया है।
8. घंटे के हिसाब से शुल्क (छोटे शहर)
छोटे शहरों में दो घंटे तक के लिए दोपहिया वाहन का शुल्क 10 रुपये और चार पहिया वाहन का 20 रुपये होगा।
9. बिना परमिट पार्किंग पर जुर्माना
अगर वाहन बिना परमिट खड़ा पाया जाता है तो उससे तीन गुना अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा।
10. निजी भूमि पर सार्वजनिक पार्किंग
नई नीति के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी भूमि या परिसर का उपयोग सार्वजनिक पार्किंग के लिए करता है तो उसे इसके लिए लाइसेंस शुल्क देना होगा।