Sukanya Samridhhi Yojana : भारत सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो गया है। यह बदलाव खासकर उन परिवारों को प्रभावित करेगा, जो इस योजना में निवेश कर रहे हैं।
नई गाइडलाइन के अनुसार, अब सुकन्या समृद्धि योजना(Sukanya Samridhhi Yojana) के तहत बेटी का खाता केवल उसके कानूनी अभिभावक ही खोल और संचालित कर सकते हैं। यदि खाता दादा-दादी, नाना-नानी या चाचा-चाची जैसे रिश्तेदारों के नाम पर खोला गया है, तो इसे तुरंत माता-पिता या कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर खाता बंद किया जा सकता है।
खाते के ट्रांसफर की प्रक्रिया के लिए आपको उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाना होगा, जहां खाता खोला गया था। वहां, बैंक या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आपकी ट्रांसफर रिक्वेस्ट की जांच करेंगे। जानकारी सत्यापित होने पर खाता नए अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
खाता ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता या कानूनी अभिभावक का पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड)
- अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र (जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट)
- खाता खोलने वाले का पासपोर्ट साइज फोटो
- बच्ची का आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- सुकन्या समृद्धि खाता संख्या और संबंधित दस्तावेज़
- कानूनी अभिभावक होने का प्रमाण (यदि माता-पिता मौजूद नहीं हैं)
- फॉर्म-1 (खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र)
इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य सरकार का बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना है, ताकि केवल उनके कानूनी अभिभावक ही इस योजना का संचालन कर सकें। यदि आपको इस प्रक्रिया में कोई समस्या आ रही है, तो तुरंत अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें।