UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए अगले छह महीनों तक हड़ताल पर जाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा तीन के तहत जारी किया गया है।
सरकार ने जारी किया आदेश
इस आदेश के तहत, यूपी सरकार से जुड़ी किसी भी सेवा और सरकारी स्वामित्व वाली सेवाओं से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी आगामी छह महीने तक किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकेंगे।
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सरकार के इस फैसले को लोकहित में लिया गया है, ताकि सरकारी सेवाएं निर्बाध रूप से चलती रहें और जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।