Goa News: गोवा में पैराग्लाइडिंग के दौरान एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, जिसमें 27 साल की महिला और पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर की मौत हो गई। यह घटना 18 जनवरी को पर्नेम के केरी पठार इलाके में हुई। हादसे के बाद पुलिस ने पैराग्लाइडिंग कंपनी के मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।
बिना सुरक्षा उपकरणों के उड़ान
पुलिस ने बताया कि पुणे की रहने वाली शिवानी दाबले अपने एक दोस्त के साथ गोवा घूमने आई थी। शनिवार शाम करीब साढ़े चार से पांच बजे के बीच शिवानी ने पैराग्लाइडिंग के लिए ऑपरेटर सुमन नेपाली के साथ उड़ान भरी। कंपनी ने बिना किसी सरकारी अनुमति और बिना जरूरी सुरक्षा उपकरणों के ही उन्हें उड़ान भरने दी।
टूटी रस्सी और हुआ हादसा
उड़ान के दौरान पैराग्लाइडर की एक रस्सी अचानक टूट गई। इस वजह से ग्लाइडर नियंत्रण खो बैठा, और दोनों लोग चट्टानों से जा टकराए। हादसे में शिवानी और ऑपरेटर दोनों के हाथ पैर बुरी तरह टूट गए।
हादसे के बाद मौत
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस बुलवाई और दोनों को गोवा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम रविवार को किया जाएगा।
कंपनी मालिक पर मुकदमा दर्ज
पुलिस ने मांड्रेम थाने में कंपनी के मालिक शेखर रायजादा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक टीकम सिंह वर्मा ने कहा कि रायजादा ने अपनी कंपनी के एक पायलट को बिना लाइसेंस के पर्यटकों को पैराग्लाइडिंग करने की इजाजत दी थी। इससे पर्यटकों की जान खतरे में पड़ गई।
पुलिस की कार्रवाई और जांच
गोवा के पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है। आरोपी कंपनी मालिक पर गैर जिम्मेदाराना रवैये का आरोप है। पुलिस ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है।
हादसे से सबक
इस घटना ने सुरक्षा नियमों और अनुमति के बिना एडवेंचर स्पोर्ट्स कराए जाने के खतरों को उजागर कर दिया है। पर्यटकों और ऑपरेटरों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि सभी कंपनियां नियमों का पालन करें। यह हादसा एक कड़वा सबक है कि छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। यह घटना सुरक्षा नियमों के पालन की अहमियत को बताती है।