Elvish Yadav : बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। नोएडा की कथित रेव पार्टी और सांप के ज़हर से जुड़े मामले में उनके खिलाफ दायर चार्जशीट और समन को रद्द कराने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
एल्विश यादव की टीम की दलीलें
एल्विश यादव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन सिन्हा, निपुण सिंह और नमन अग्रवाल ने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज कराने वाला व्यक्ति वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत अधिकृत नहीं है। उन्होंने कहा कि एल्विश उस रेव पार्टी में मौजूद नहीं थे, और उनके पास से न तो कोई ड्रग्स बरामद हुआ और न ही सांप का ज़हर।
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वहीं, राज्य सरकार की ओर से पेश वकील मनीष गोयल ने दलील दी कि जांच से पता चला है कि एल्विश यादव ने उन लोगों को सांप उपलब्ध कराए थे, जिनके पास से ज़हर बरामद हुआ है। 3 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर-49 थाने में एल्विश यादव सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। यह रिपोर्ट PFA संगठन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता द्वारा दर्ज कराई गई थी।
एफआईआर में शामिल धाराएं
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आईपीसी की धारा: 289 (लापरवाही से जानवरों द्वारा चोट पहुंचाना), 284 (विषैले पदार्थों से खतरा), 120-B (आपराधिक साजिश)
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NDPS एक्ट: धारा 8, 22, 29, 30, 32
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वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: धारा 9, 39, 48A, 49, 50, 51
एल्विश यादव समेत अन्य पर रेव पार्टी में ड्रग्स और जिंदा सांपों के इस्तेमाल, साथ ही सांपों के साथ वीडियो बनाने का आरोप है। हाईकोर्ट का कहना है कि अब इस मामले में फैसला ट्रायल कोर्ट द्वारा ही किया जाएगा।