शादी से इनकार बना खौफनाक हादसे की वजह
पीड़िता ने Kolkata पुलिस को बताया कि मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा ने पहले उस पर शादी का दबाव बनाया। जब छात्रा ने स्पष्ट कर दिया कि वह किसी और से प्रेम करती है, तो आरोपी ने उसे धमकाया कि वह उसके बॉयफ्रेंड और परिवार को झूठे केस में फंसा देगा। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के बॉयफ्रेंड को कॉलेज के अंदर एक कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ भी मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि वह आरोपी के पैर पकड़कर छोड़ देने की मिन्नतें करती रही, लेकिन वे नहीं माने और उसे जबरदस्ती कमरे में ले गए।
दरिंदगी की हदें पार, वीडियो बनाकर दी धमकी
पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे गार्ड रूम में खींचकर ले गए, जहां एक ने उसके साथ बलात्कार किया, जबकि दो अन्य इस दौरान वीडियो बनाते रहे। पीड़िता ने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन वे तीनों मिलकर उसे प्रताड़ित करते रहे। जब वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तो आरोपियों ने हॉकी स्टिक से हमला करने की कोशिश की। इसके बाद आरोपी ने धमकी दी कि अगर वह पुलिस के पास गई या किसी को बताया, तो वह वीडियो सार्वजनिक कर देंगे।
क्या कहते हैं कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले?
Kolkata पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 127(2), 70(1), और 3(5) लगाई हैं। धारा 70(1) के तहत यदि किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, तो हर आरोपी पर समान रूप से गैंगरेप का आरोप लगता है, चाहे शारीरिक कृत्य एक ने किया हो। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में स्पष्ट कर चुका है कि गैंगरेप में सभी अभियुक्त बराबर दोषी माने जाते हैं, अगर वे अपराध की मंशा साझा करते हैं और घटना में सहयोग करते हैं। इसलिए तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा चलेगा।
पीड़िता की गुहार- मुझे इंसाफ चाहिए
पीड़िता ने कहा, “मैंने अपने पूरे दिल से उनसे माफी मांगी, पैर पकड़े, लेकिन वे मेरी एक न सुने। मुझे घबराहट और सांस लेने में दिक्कत होने लगी, मैंने अस्पताल ले जाने की भी गुहार लगाई, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने मुझे जबरन कमरे में खींचकर गैंगरेप किया।” पीड़िता ने आरोपियों से इंसाफ की मांग की है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। यह मामला एक बार फिर महिला सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।