अगर आपके पास पैन कार्ड है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके पास अब सीमित समय बचा है। तय समय तक आधार–पैन लिंक न करने पर न सिर्फ जुर्माना देना होगा, बल्कि पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो सकता है। इस लेख में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि अंतिम तारीख क्या है, जुर्माना कब लगेगा, लिंक कैसे करें और लिंक न करने पर क्या नुकसान हो सकता है।
आधार–पैन लिंकिंग की अंतिम तारीख क्या है
आयकर विभाग ने सभी पैन धारकों के लिए आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। इस तारीख तक लिंक न करने पर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो जाएगा।
किसे देना होगा 1,000 रुपये का जुर्माना
आधार–पैन लिंकिंग में देरी करने वालों को 1,000 रुपये का लेट फीस देना होगा।
हालांकि, कुछ लोगों को छूट भी दी गई है:
जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए पैन कार्ड बनवाया है
ऐसे पैन धारक 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी शुल्क के आधार–पैन लिंक कर सकते हैं
आधार और पैन कैसे लिंक करें (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
अगर आपने अभी तक आधार और पैन लिंक नहीं किया है, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:
सबसे पहले आधिकारिक इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
www.incometax.gov.inहोमपेज पर Quick Links सेक्शन में जाएं
यहां Link Aadhaar विकल्प पर क्लिक करें
अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें और Validate पर क्लिक करें
अगर पहले से लिंक है, तो स्क्रीन पर मैसेज दिखेगा
अगर लिंक नहीं है, तो पेमेंट की जानकारी वेरिफाई होगी
पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया 6 अंकों का OTP डालें
OTP सबमिट करते ही आधार–पैन लिंकिंग का अनुरोध पूरा हो जाएगा
ध्यान रखें कि आधार–पैन लिंक होने में 4 से 5 कार्यदिवस लग सकते हैं।
अगर आधार और पैन लिंक नहीं किया तो क्या होगा
31 दिसंबर 2025 तक लिंक न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और इसके कई नुकसान हो सकते हैं:
इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा
रिफंड पर मिलने वाला ब्याज भी नहीं दिया जाएगा
टीडीएस ज्यादा दर से काटा जाएगा
टीसीएस भी उच्च दर पर वसूला जाएगा
बैंक, निवेश और टैक्स से जुड़े कई काम रुक सकते हैं
आधार–पैन लिंकिंग क्यों है जरूरी
सरकार ने टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाने और फर्जी पैन कार्ड पर रोक लगाने के लिए आधार–पैन लिंकिंग को अनिवार्य किया है। इससे टैक्स चोरी रोकने और डिजिटल सिस्टम को मजबूत करने में मदद मिलती है।
FAQs
1. आधार–पैन लिंक करने की अंतिम तारीख क्या है
आधार–पैन लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है।
2. आधार–पैन लिंक न करने पर कितना जुर्माना लगेगा
लेट फीस के तौर पर 1,000 रुपये देने होंगे।
3. क्या सभी लोगों को जुर्माना देना होगा
नहीं, जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाया है, उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा।
4. पैन निष्क्रिय होने का क्या मतलब है
निष्क्रिय पैन से टैक्स रिफंड, बैंकिंग और निवेश से जुड़े काम नहीं हो पाएंगे।
5. आधार–पैन लिंक होने में कितना समय लगता है
आमतौर पर 4 से 5 कार्यदिवस में लिंकिंग पूरी हो जाती है।


