UP Food Safety Inspection: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने लखनऊ, नोएडा और गोरखपुर में फास्ट फूड कार्ट, स्टॉल, रेस्टोरेंट और दूसरे खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कुल 152 टीमों ने 233 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ-सफाई और सुरक्षित भंडारण से जुड़े नियमों की पड़ताल की गई।
कमियां मिलने पर 163 सुधार नोटिस जारी किए गए। वहीं गंभीर अनियमितताओं वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन और कारोबार बंद कराने की कार्रवाई की गई।
लखनऊ में मिली गंदगी
लखनऊ में 52 टीमों ने 78 फूड कोर्ट और फास्ट फूड प्रतिष्ठानों की जांच की। यहां 42 सुधार नोटिस जारी हुए। कई जगह खाद्य पदार्थों के रखरखाव, साफ-सफाई और कच्चे-पके भोजन को अलग रखने के नियमों का पालन नहीं मिला।
सबवे, शालीमार गेटवे और आलमबाग में रोडेंट इन्फेस्टेशन और खाद्य पदार्थों के दूषित होने की स्थिति मिली। इसके बाद खाद्य कारोबार बंद कराया गया।
गोली वड़ा पाव और आर्क बलेनो में चूहों की मौजूदगी, गंदगी और दीवारों व खाद्य पदार्थों पर फंगस पाया गया। बीकानेरवाला, फन मॉल में फंगस, चूहे, दुर्गंध, ग्रेवी में कंटैमिनेशन और जलभराव जैसी कमियां मिलीं। यहां प्रतिष्ठान बंद कराने के साथ लाइसेंस निलंबित किया गया।
नोएडा में 13 पर कार्रवाई
नोएडा में 57 टीमों ने 71 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और 42 सुधार नोटिस दिए। विभाग के मुताबिक कई रसोइयों में फंगस, चूहे, गंदगी, एक्सपायर्ड नॉनवेज और अस्वच्छ परिस्थितियां मिलीं।
जांच के बाद 13 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया शुरू की गई। इनमें मोती महल डिलक्स, पंजाबी ढाबा-61, कैसल बारबेक्यू, रोड हाउस, द येलो चिली, मिनिस्ट्री ऑफ दारू, टेस्ट ऑफ दिल्ली एवं जायका और एब्सोल्यूट बारबेक्यूज समेत अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं।
इन जगहों पर कच्चे और पके भोजन को साथ रखने, गलत तापमान पर खाद्य पदार्थ रखने, गंदे बर्तन, कीट नियंत्रण की कमी और एक्सपायर्ड सामग्री जैसी कमियां दर्ज की गईं।
गोरखपुर में 84 जांच
गोरखपुर में 43 टीमों ने 84 प्रतिष्ठानों की जांच की। यहां सबसे ज्यादा 79 सुधार नोटिस जारी किए गए। विभाग ने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों में कमियां मिली हैं, उन्हें सुधार के लिए तय समय दिया जाएगा।
समय सीमा में कमियां दूर नहीं करने पर लाइसेंस निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर दूसरी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
साफ-सफाई पर जोर
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी कारोबारियों को रसोई और परिसर की नियमित सफाई, सुरक्षित भंडारण, वैध लाइसेंस और गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य पदार्थों को निर्धारित तापमान पर रखने और कच्चे-पके भोजन को अलग रखने पर भी जोर दिया गया है।
विभाग के मुताबिक उपभोक्ताओं की सेहत से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ निरीक्षण और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।









