Aam Aadmi Party को खाली करना होगा Delhi Office, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, जानें क्या है मामला?

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AAP Headquarters: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। दरअसल, SC ने दिल्ली के राउज एवेन्यू (Rouse Avenue) इलाके में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय (Aam Aadmi Party Delhi Office) को खाली करने की समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। बता दें कि आप हेड ऑफिस की ये जमीन दिल्ली उच्च न्यायालय के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वैकेशन बेंच ने कहा कि आम आदमी पार्टी को यह डेडलाइन आखिरी मौके के तौर पर दी गई है। पीठ ने कहा कि AAP को 10 अगस्त 2024 तक या उससे पहले राउज एवेन्यू (Rouse Avenue) स्थित इमारत संख्या 206 खाली करने और शांतिपूर्ण तरीके से इसका कब्जा सौंपना होगा।

क्या है मामला?

बता दें कि 2020 में ही यह परिसर दिल्ली उच्च न्यायालय को अलॉट किया जा चुका है। लेकिन आम आदमी पार्टी द्वारा परिसर खाली ना किए जाने के कारण उच्च न्यायालय का एक्सपेंशन अटका हुआ है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी को 10 अगस्त तक परिसर खाली करने का आदेश दिया है। बता दें कि आप ने कोर्ट से 10 अगस्त तक की डेडलाइन की मांग को लेकर एक अर्जी की थी जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आप को 15 जून की समय सीमा दी थी। दिल्ली में आप का मुख्यालय (Aam Aadmi Party Delhi Office) मूल रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था।

आप ने शीर्ष अदालत को बताया था कि यह जमीन उसे 2015 में आवंटित किया गया था और इसे 2020 में न्यायपालिका के लिए निर्धारित किया गया था। आप ने यह भी कहा कि चूंकि अब उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, इसलिए वह अन्य राष्ट्रीय दलों के समान सेंट्रल दिल्ली में प्लॉट पाने की हकदार है।

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