Uttar Pradesh: आजम खान को बस्ती खाली कराने के मामले 7 साल की सजा और 5 लाख का लगा जुर्माना..

Azam khan

Uttar Pradesh: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) को तगड़ा झटका लगा है. डूंगरपुर मामले में रामपुर जिला एमएलए कोर्ट ने उन्हें सात साल की सजा सुनाई है. रामपुर के डूंगरपुर में मकान तोड़ने की कुख्यात घटना में पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) को धारा 452 के तहत सात साल की सजा और ₹500000 का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही उन्हें दो साल की जेल और एक लाख का जुर्माना लगाया गया है.

इसके अलावा तीन व्यक्तियों जिनमें पूर्व पुलिस उपाधीक्षक शहर आले हसन खान और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अज़हर अहमद खान शामिल थे, को पांच साल की जेल की सजा मिली और धारा 452 के तहत प्रत्येक पर ₹200,000 का जुर्माना लगाया गया. धारा 427, 506 और 504 के तहत प्रत्येक पर ₹50,000 का जुर्माना है. यह फैसला डॉ. विजय कुमार के मुकदमे के दौरान रामपुर स्पेशल एमएलए कोर्ट से आया था. 

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भाजपा विधायक ने कहा

आजम खान को सजा सुनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताया, जो लूट का संकेत है. उन्होंने अदालत के फैसले के ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया और सुझाव दिया कि इसे उन लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए जो प्रभावशाली हस्तियों का पक्ष लेने के लिए सरकारी पदों का दुरुपयोग करते हैं.

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सक्सेना ने प्रतिज्ञा की कि पिछले प्रशासन के दौरान अत्याचार करने वाले सभी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आजम खान के खिलाफ बढ़ती लड़ाई पर जोर देते हुए कहा कि रामपुर किसी का गढ़ नहीं है, बल्कि यहां केवल भय से शासन किया गया है. उन्होंने आगे कहा, आज समय हर किसी को जवाबदेह बना रहा है.

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