Monday, June 16, 2025
  • उत्तर प्रदेश
    • मेरठ
    • गाजियाबाद
    • नोएडा
    • लखनऊ
    • बरेली
    • प्रयागराज
    • वाराणसी
    • गोरखपुर
    • कानपुर
    • आगरा
  • उत्तराखंड
  • एडिटर चॉइस
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल खबर
  • विदेश
  • हेल्थ
  • बड़ी खबर
  • Login
news 1 india
  • महाकुंभ 2025
  • राष्ट्रीय
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • वेब स्टोरीज
  • मनोरंजन
  • खेल
  • वीडियो
  • धर्म
  • टेक्नोलॉजी
  • लाइफस्टाइल
  • राज्य
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • पंजाब
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
Live TV
No Result
View All Result
news 1 india
Home उत्तराखंड

Haldwani: रातोंरात उजाड़ नहीं सकते 4 हजार घर, HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Web Desk by Web Desk
January 5, 2023
in उत्तराखंड, बड़ी खबर
0
101
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Related posts

Kedarnath

Kedarnath helicopter crash से दहला उत्तराखंड: 2013 से अब तक 9 बड़ी घटनाएं, 36 से अधिक जानें गईं

June 15, 2025
Kedarnath

हेलीकॉप्टर हादसे से दहला केदारनाथ, चारधाम यात्रा की हेली सर्विस सस्पेंड, सीएम धामी ने दिए सख्त आदेश

June 15, 2025

हल्द्वानी में अतिक्रमण मामले में SC का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने HC के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा की रातोंरात नहीं सकते उजाड़ 50 हजार लोगों को। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं। उनका पुनर्वास तो जरूरी है। SC ने कहा 7 दिन में ये लोग जमीन कैसे खाली करेंगे?

#Breaking: हल्द्वानी अतिक्रमण मामले SC ने रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई
हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया#SupremeCourtofIndia #Haldwani #HaldwaniProtest pic.twitter.com/6YJETvuEj9

— News1Indiatweet (@News1IndiaTweet) January 5, 2023

इतने सारे लोग 7 दिन में ये जमीन कैसे खाली करेंगे

उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। जिसमे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि इतने सारे लोग 7 दिन में ये जमीन कैसे खाली करेंगे? जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा- 4 हजार घर ऐसे ही नहीं छीन सकते। SC ने कहा कि जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट नहीं होगा। हमने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। केवल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। इस केस की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज

उत्तराखंड के हल्द्वानी के करीब 50 हजार लोगों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। बताते चलें कि बनभूलपुरा व गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बने आशियानों पर बुलडोजर चलेगा या नहीं। इस आदेश के बाद करीब 4 हजार से अधिक कच्चे-पक्के मकानों को तोड़ा जाएगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक, कोर्ट के आदेश के बाद कड़ाके की ठंड के बीच 50 हजार से ज्यादा लोगों के सिर से छत छिनने का खतरा मंडराने लगा है। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बुधवार को कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

20 दिसंबर को हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का दिया था आदेश

हल्द्वानी में रेलवे का दावा है कि उसकी 78 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। जिसमें रेलवे की जमीन पर 4365 कच्चे-पक्के मकान बने हैं। इस रेलवे की जमीन पर ज्यादा संख्या में मुस्लिम परिवार रहते है। खबरो के मुताबिक, आजादी के पहले इस हिस्से में बगीचे, लकड़ी के गोदाम और कारखाने थे। इनमें उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद और बरेली के अल्पसंख्यक समाज के लोग काम करते थे। धीरे-धीरे वह यहां बसते गए और रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास का यह इलाका करीब 2 किलोमीटर से भी ज्यादा के क्षेत्र को कवर करता है। इन इलाकों को गफ्फूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर के नाम से जाना जाता है। यहां के आधे परिवार भूमि के पट्टे का दावा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, एक बैंक, दो ओवरहेड पानी के टैंक, 10 मस्जिद और 4 मंदिर हैं।

प्रधानमंत्री @narendramodi इंसानियत की बुनियाद पर उत्तराखंड, हल्द्वानी के लोगों की मदद करनी चाहिये और उन्हें वहां से नहीं निकालना चाहिए। हल्द्वानी के लोगों के सर से छत छिन लेना कौनसी इंसानियत है? – Barrister @asadowaisi #Haldwani https://t.co/2pAvOzktTG

— AIMIM (@aimim_national) January 2, 2023

अवैध बस्ती का मुद्दा सियासी रंग में बदला

अवैध बस्ती का मुद्दा अब सियासी रंग में बदलता दिख रहा है। बताते चलें कि उतराखंड में बीजेपी की सरकार है। जिसके चलते विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर हमला कर रहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदर्शन कर रहे बनभूलपुरा निवासियों को लेकर कहा कि इंसानियत की बुनियाद पर उत्तराखंड, हल्द्वानी के लोगों की मदद करनी चाहिए और उन्हें वहां से नहीं निकालना चाहिए। हल्द्वानी के लोगों के सर से छत छीन लेना कौन सी इंसानियत है? तो वहीं अब सपा के उत्तराखंड प्रदेश महासचिव शोएब अहमद सिद्दीकी ने भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर देश में केवल एक ही समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा।

Uttarakhand ex-CM & senior Congress leader Harish Rawat is sitting on an hour-long silent fast at his residence in Dehradun in support of people of Banbhulpura of Haldwani

In Haldwani, people are protesting on streets after HC's order to remove encroachment from railway land pic.twitter.com/8RsmMGljdH

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 4, 2023

हरीश रावत भी उतरे समर्थन में

वहीं बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के विरोध में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत भी इस मामले में उतरे। हरीश रावत ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लोगों के समर्थन में देहरादून स्थित अपने आवास पर एक घंटे का मौन उपवास पर बैठे हैं।

उत्तराखण्ड स्टेट के हल्द्वानी में बर्फीले मौसम में ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीब व मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति-दुःखद। सरकार का काम लोगों को बसाना है, न कि उजाड़ना। सरकार इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाये, बी.एस.पी. की यह माँग।

— Mayawati (@Mayawati) January 4, 2023

सरकार का काम लोगों को बसाना- मायावती बोलीं

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उत्तराखण्ड स्टेट के हल्द्वानी में बर्फीले मौसम में ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीब व मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति-दुःखद. सरकार का काम लोगों को बसाना है, न कि उजाड़ना। सरकार इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाए, बीएसपी की यही मांग है।

सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने पर 10 से चलेगा बुलडोजर

बता दें की हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जिसको लेकर आज SC में सुनवाई होनी है। हल्द्वानी के रहने वाले कांग्रेस नेता शराफत खान ने इस मामले में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, मुनादी के एक हफ्ते बाद अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने सोमवार से मुनादी भर करवानी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने की स्थिति में प्रशासन 10 जनवरी से हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अतिक्रमण हटाना शुरू कर देगा।

Tags: 4 thousand houses destroyedhaldwaniNews1IndiaSC's decisiontemple-mosqueUttarakhand
Previous Post

Amitabh Bachchan: बिग बी ने ‘अवतार 2’ पर दिया रिएक्शन, बोले- कुदरत से खिलवाड़ मत करो वरना…..

Next Post

Pathaan: शाहरुख खान की फिल्म पठान पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची? इन बदलावों के बाद मिला U/A सर्टिफिकेट

Web Desk

Web Desk

Next Post

Pathaan: शाहरुख खान की फिल्म पठान पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची? इन बदलावों के बाद मिला U/A सर्टिफिकेट

BROWSE BY CATEGORIES

  • Breaking
  • IPL 2023
  • IPL 2025
  • Latest News
  • Loksabha election 2024
  • TOP NEWS
  • Uncategorized
  • अद्भुत कहानियां
  • आगरा
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • एडिटर चॉइस
  • ऑटो
  • कानपुर
  • कॉमनवेल्थ गेम्स 2022
  • क्राइम
  • क्रिकेट न्यू़ज
  • खेल
  • गाजियाबाद
  • गुजरात
  • गोरखपुर
  • गोवा चुनाव
  • चुनाव
  • छत्तीसगढ़
  • जम्मू कश्मीर
  • टेक्नोलॉजी
  • दिल्ली
  • देश
  • देहरादून
  • धर्म
  • नोएडा
  • पंजाब
  • प्रयागराज
  • बड़ी खबर
  • बरेली
  • बिजनेस
  • मनोरंजन
  • महाकुंभ 2025
  • महाधिवेशन
  • मेरठ
  • मौसम
  • राजनीति
  • राजस्थान
  • राज्य
  • राष्ट्रीय
  • लखनऊ
  • लाइफस्टाइल
  • वायरल खबर
  • वायरल वीडियो
  • वाराणसी
  • विदेश
  • विधानसभा चुनाव 2024
  • विशेष
  • वीडियो
  • शिक्षा
  • हरियाणा
  • हेल्थ

BROWSE BY TOPICS

Akhilesh Yadav ARVIND KEJRIWAL BJP bollywood breaking news cmyogi CM Yogi CM Yogi Adityanath Congress Cricket News cricket news in hindi Crime News Delhi delhi news Entertainment News google hindi news Google News hindi news Hindi news update Latest News latest news in hindi latest update Lok Sabha Election 2024 lucknow News NEWS 1 INDIA news 1 india hindi news news 1 india hindi report news 1 india latest news News1India news hindi update news india hindi breaking news News in Hindi PM Modi Rahul Gandhi Salman Khan social media Supreme Court Update UP Hindi News UP News UP Police Uttar Pradesh Uttar Pradesh News Yogi Adityanath

Recent Posts

  • CM केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर मचा बवाल, दिल्ली BJP चीफ वीरेंद्र सचदेवा को पुलिस ने उठाया, वीडियो वायरल
  • पकड़ा गया 100 से अधिक लोगों की हत्या करने वाला रजुआ, जानें मगरमच्छों को ‘कसाई’ क्यों खिलाता था इंसानों की लाशें
  • KGMU में बड़ी लापरवाही! बिना इजाज़त कर दी महिला की नसबंदी, मां-बच्चे की मौत, चार डॉक्टरों पर केस
  • PM मोदी को मिला साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान बोले यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान
  • Bollywood funny story : जब पैसे के लिए पहुंच गए थे अंतिम संस्कार में ,क्यों ज्यादा रोने वाले को मिले ज्यादा पैसे

Recent Comments

No comments to show.
news 1 india

न्यूज़ १ इंडिया एक 24×7 ऑनलाइन न्यूज़ चैनल है, जो समाज में व्याप्त समस्याओं जिसमे साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, राजनीति, आतंकवाद, आदि जैसे मुद्दे पर हिंदी जगत को समाचार सेवा प्रदान करता है।

Follow us on social media:

Recent News

  • CM केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर मचा बवाल, दिल्ली BJP चीफ वीरेंद्र सचदेवा को पुलिस ने उठाया, वीडियो वायरल
  • पकड़ा गया 100 से अधिक लोगों की हत्या करने वाला रजुआ, जानें मगरमच्छों को ‘कसाई’ क्यों खिलाता था इंसानों की लाशें
  • KGMU में बड़ी लापरवाही! बिना इजाज़त कर दी महिला की नसबंदी, मां-बच्चे की मौत, चार डॉक्टरों पर केस
  • PM मोदी को मिला साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान बोले यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान
  • Bollywood funny story : जब पैसे के लिए पहुंच गए थे अंतिम संस्कार में ,क्यों ज्यादा रोने वाले को मिले ज्यादा पैसे

RSS Unknown Feed

Quick Links

Privacy Policy
About us

Twitter

  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • एडिटर चॉइस
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल खबर
  • विदेश
  • हेल्थ
  • बड़ी खबर

© 2023 News 1 India

No Result
View All Result
  • महाकुंभ 2025
  • राष्ट्रीय
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखंड
  • वेब स्टोरीज
  • मनोरंजन
  • खेल
  • वीडियो
  • धर्म
  • टेक्नोलॉजी
  • लाइफस्टाइल
  • राज्य
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • पंजाब
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान

© 2023 News 1 India

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist