लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़े 8 आरोपियों को लखनऊ हाइकोर्ट से 20 मार्च से 23 तक अंतरिम जमानत मिली है। सभी आरोपियों को पैरोल मिली है, आरोपी यूपी और दिल्ली में नहीं रह सकेंगे। बता दें कि लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और मोनू को पहले ही 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिल चुकी है। लखीमपुर हिंसा के आरोपियों अंकित दास, लतीफ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी, शेखर भारती, नंदन सिंह आशीष पांडेय, रिन्कू राना, सुमित जायसवाल को 20 मार्च तक सशर्त पैरोल मिली है। तिकुनिया हिंसा मामले में बुधवार को प्रथम अपर सत्र न्यायधी की कोर्ट में वादी सुमीत जायसवाल के बयान दर्ज किए गए। वहीं वादी की तहरीर पर तिनुकिया कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 4 किसनों को आरोपी बनाया गया था।
जानें पूरा मामला
आरोपी बनाए गए किसानों में विचित्र सिंह, गरविंदर सिंह, कमलजीत और गुरप्रीत को सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। चारों आरोपी इस समय जमानत पर रिहा हो चुके हैं। चारों पर एक पत्रकार समेत तीन भाजपा कार्यकर्ताओं को पीट-पीटकर मार डालने का आरोप है। कोर्ट ने आगामी सुनवाई की तिथि 16 फरवरी घोषित की है।
बता दें कि साल 2021 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पैतृक गांव बनवीरपुर मे दंगल का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को शामिल होना था। तिकुनिया के अग्रवाल इंटर कॉलेज के सामने किसान नए कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। दिन के 2:30 बजे अचानक हिंसा भड़कने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में अलग-अलग दो मुकदमे दर्ज किए गए। भाजपा कार्यकर्ता सुमित मोदी की तहरीर पर 4 किसानों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।