गोरखनाथ मंदिर में घुसकर सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा को एटीएस एनआईए स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार करते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अहमद मुर्तजा यूपीए, देस के खिलाफ जंग छेड़ने और जानलेवा हमले में दोषी पाया गया है। इस मामले को लेकर 9 महीने में सुनवाई पूरी कर होने के बाद सजा सुनाई गई है।
गोरतलब है कि थाने में 4 अप्रैल 2022 को यह मामला दर्ज हुआ था, फिर इस मामले में एटीएस ने जांच कर चार्जशीट लगाई थी। गोरखनाथ मंदिर हमले की घटना में रिकार्ड 60 दिनों की न्यायिक जांच में अहमद मुर्तजा अब्बासी को एनआईए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 121 में मौत की सजा और 307 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा का एलान किया। इस मामले की जांच करते हुए एनआईए को पता चला कि गोरखनाथ मंदिर का हमलावर नेपाल भी गया था और पुलिस को उसके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले थे।
बता दें कि गोरखनाथ पीठ में अहमद मुर्तजा अब्बास ने हथियार लहराया था। इस घटना के बाद से हड़कंप मच गया था। आरोपी ने पुलिसवालों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। इतना ही नहीं उसने मंदिर के पास मौजूद लोगों को हथियार से डराने की कोशिश भी की थी। अहमद मुर्तजा ने गोरखपुर मंदिर में तैनात उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल आर्म्ड कासंटेबुलरी के जवानों पर हमला किया था। हालांकि केमिकल इंजीनियर अहमद मुर्तजा अब्बासी को कुछ देर पीछा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था.
वहीं सजा के एलान के बाद एडीजी (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत मौत की सजा दी गई थी. आरोपी को पुलिस कर्मी पर हमला करने के आरोप में धारा 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई.