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Home उत्तर प्रदेश

छजलैट मामले में आजम खान और उनके बेटे को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, काटनी पड़ेगी 2 साल की जेल

by Juhi Tomer
February 14, 2023
in उत्तर प्रदेश, एडिटर चॉइस, बड़ी खबर, राजनीति, विशेष
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UP Politics: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ले रही है। बता देंं कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एमपी-एमलए स्पेशल कोर्ट ने छजलैट मामले में पूर्व सांसद आजम खान और बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में आजम खान और उनके बेटे को 2-2 साल जेल की सजा सुनाई है। बता दें कि छजलैट यूपी में एक जगह का नाम है वहीं वविधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली, विधायक मनोज पारस सहित सभी सात आरोपितों को मामले में बरी कर दिया गया है। वहीं साल 2008 के छजलैट केस में दोषी करार दिए जाने के बाद मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसके बाद अब अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने की संभावना है।

दरअसल पीछले साल हेट स्पीच केस में तीन साल की सजा होने के बाद आजम खान की विधायक की सदस्यता रद्द हुई थी। जिसके बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें सपा की हार हुई। अब स्वार विधानसभा सीट से विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी जा सकती है। खास बात तो ये है कि नियमों के अनुसार अगर दो साल या इससे ज्यादा की सजा होती है, तो विधायक या सांसद की सदस्यता चली जाती है। ऐसे में अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने की संभावना है।

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जानें क्या है पूरा मामला


बता दें कि ये मामला 15 साल पुराना है। 29 जनवरी 2008 को छजलैट पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था जिससे उनके समर्थक भड़क गए थे। इसके बाद समाजवादीू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। इस हंगामे में अब्दुल्ला समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था। वहीं पुलिस ने इस मामले में हंगामा करने वाले सभी लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था।

वहीं आजम खान को सजा मिलने को लेकर वकील नितिन गुप्ता ने बताया कि यह मामला 2008 का था, उस गाड़ी को रोका गया था जिसमें काले शीशे लगे थे। काले शीशों पर फिल्म चढ़ी हुई थी और लाल बत्ती के साथहूटर भी लगा हुआ था। आजम खान को सजा मिलने को लेकर वकील नितिन गुप्ता ने बताया कि यह मामला 2008 का था, उस गाड़ी को रोका गया था जिसमें काले शीशे लगे थे। काले शीशों पर फिल्म चढ़ी हुई थी और लाल बत्ती के साथ हूटर भी लगा हुआ था। वकील ने कहा कि, गाड़ी चेकिंग के दौरान ना तो उसमें सवार लोग गाड़ी के कागज दिखा पाए थे और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया था। जब कागज मांगा गया तो अफराृ-तफरी मचा कर लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश की गई थी,इसी मामले में आज सजा सुनाई गई है। इस केस में कुल 9 नामजद हुए थे जिसमें 7 लोगों को बरी कर दिया गया था जबकि अब्दुल्ला और आजम खान को 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई गई, हालांकि दोषी ठहराये जाने के बाद आजम खान और उनके बेटे ने जमानत की अर्जी दी थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी गई।
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Tags: Azam KhanAzam Khan caseazam khan latest newsazam khan newsChhajlet caseMoradabadSP Leader Azam KhanUP NewsUttar Pradesh
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