Site icon News1India

समाजवादी पार्टी के विधायक बीरेंद्र यादव को सीजेएम कोर्ट ने सुनायी 15 दिन की सजा

ख़बर गाजीपुर से है। जहां आज सीजेएम कोर्ट ने आज जंगीपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक बीरेंद्र यादव को 15 दिन की सजा सुनायी है। सीजेएम शरद कुमार चौधरी की अदालत ने विधायक बीरेंद्र यादव को 200 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। कोर्ट ने विधायक को ये सजा आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुनायी है। दरअसल 2017 में विधायक बीरेंद्र यादव के पिता और तत्कालीन मंत्री कैलाश यादव के निधन के बाद उपचुनाव हुआ था। जिसमें विधायक बीरेंद्र यादव की माता किस्मतिया देवी विजयी हुईं थीं।

15 दिन की सुनाई सजा

उनके चुनाव प्रचार के दौरान विधायक बीरेंद्र यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। बीरेंद्र यादव के वकील राजीव मोहन नायडू ने बताया कि 2017 में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था और उसका ट्रायल चल रहा था। जिसमें आईपीसी की धारा 188 के तहत आज 15 दिन के साधारण कारावास और 200 रुपये के अर्थदंड की सजा सीजेएम कोर्ट से सुनायी गयी है।

उन्होंने बताया कि प्राजीक्युशन इस बात को साबित करने में असफल रहा है कि उस समय आचार संहिता लागू थी और अब हम आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने 20 हजार के निजी बंधपत्र और दो जमानतदारों की जमानत पर विधायक को रिहा कर दिया है क्योंकि सीआरपीसी के नियमानुसार अपील करने के लिये 60 दिनों का समय दिया जाता है।वहीं विधायक बीरेंद्र यादव ने कहा कि हम अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं और इसकी अपील करेंगे।

 

 

Wrestler Protest: साक्षी मलिक की शादी की तस्वीर में दिखे बृजभूषण, यूजर ने उठाया सवाल तो चिनमई श्रीपदा ने किया बचाव

Karnataka Election 2023: प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी से सीखना चाहिए.. बहन प्रियंका गांधी ने कही ये बात

Exit mobile version