नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया ने वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन के माध्यम से आज दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि निचली अदालत ने इस मामले में जमानत का आधार बनता था बावजूद इसके उस पर विचार नहीं किया गया। उनके खिलाफ क्या मामला बनाया गया है इसे कोर्ट को देखना चाहिए। इसके अलावा पॉलिसी बनानें मे वित्त सचिव, विधि सचिव आदि द्वारा रिव्यू किया जाता है। इसके अलावा वकील ने कहा कि CBI के मामले मे मनीष सिसोदिया के अलावा बाकी सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है। 26 अप्रैल को इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट मे फिर सुनवाई होगी। इस दिन CBI अपनी दलील देगी।
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