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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, इन तीन मांगों पर होगा फैसला

यूपी: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद आज फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक व अन्य मांगों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होगी.

किरण सिंह की याचिका पर अंजुमन इंसांजरिया मस्जिद कमेटी समेत अन्य विपक्षी इस मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट (महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत) में पेश होंगे. आपको बता दें कि इस मामले (Gyanvapi Case) की आखिरी सुनवाई 30 मई को हुई थी.

फिरजो वाद दाखिल है उस पर आपत्ति दाखिल करने के लिए वाद की प्रति मांगी गई थी. जिसे कोर्ट ने वादी को उपलब्ध कराने को कहा था और सुनवाई की अगली तारीख 8 जुलाई तय की थी. इसी क्रम में दायर याचिका में कोर्ट से तीन बिंदुओं की मांग की गई है.

सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर इस मुकदमे (Gyanvapi Case) को जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने फास्ट ट्रैक कोर्ट (महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत) में स्थानांतरित कर दिया गया था.

फास्ट ट्रैक कोर्ट में मांगों को लेकर होगी सुनवाई

विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतरराष्ट्रीय महासचिव किरण सिंह निवासी गोंडा व दो अन्य ने यह याचिका दायर की है. इसमें यूपी सरकार, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त अंजुमन इनजानिया मस्जिद कमेटी और विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पक्षकार बनाया गया है.

इन तीन मांगों पर होगी सुनवाई

पूरे ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो.
ज्ञानवापी मस्जिद पूरी तरह से हिंदुओं को सौंप दी जाए
बाबा विशेश्वर की पूजा तत्काल ज्ञानवापी परिसर में शुरू की जाए.

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