उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मामले को लेकर आज यानि मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि ASI सर्वे के आदेश और सिविल वाद की वैधता को लेकर दाखिल याचिकाओं पर अदालत सुनवाई करने वाला है। दोपहर 12 बजे जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच सुनवाई करेगी। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही ASI सर्वे पर रोक लगाई है, ऐसे में वाराणसी जिला जज का आदेश सही नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने अपनी रिवीजन पिटिशन में वाराणसी जिला जज के आदेश को रद्द करने की मांग की है।
ज्ञानवापी परिसर से जुड़े दो केस की सुनवाई आज
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर से जुड़े दो केस की सुनवाई होनी है। पहला केस है सिविल बाद की वैधता को लेकर, जिसमें अप्रैल 2021 को वाराणसी की एक कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे का आदेश दिया था। इसके बाद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। वहीं नवंबर 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन जून 2023 में कुछ बिंदुओं पर हाई कोर्ट ने दोबारा सुनवाई का फैसला किया था। इस मामले में हिंदुओं की ओर से स्वयंभू आदि विशेश्वर नाथ मंदिर पक्षकार हैं।
ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे पर रोक लगाई
वहीं दूसरे केस की बात करें तो वो है ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से जुड़ा। इस मामले में 4 महिलाएं वादी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाीकोर्ट जाने को कहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर्वे पर पहले से ही केस चल रहा है। हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे पर रोक लगाई है, लेकिन वाराणसी जिला जज के आदेश को रद्द करने की मांग की है।
मुस्लिम पक्ष की याचिका के खिलाफ हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। हिन्दू पक्ष का कहना है कि हाई कोर्ट कोई फैसला देने से पहले उनकी बात को भी सुने। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI के ‘विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण’ पर 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक रोक लगा दी थी और कहा था कि जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए ‘कुछ समय दिया जाना चाहिए।