नई दिल्ली: पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबित सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी के सामने रिपोर्ट पेश करने की कोई समय सीमा तय नहीं की है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की उच्च स्तरीय जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की बात भी कही थी।
इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब दोनों की जांच पर रोक लगा दी थी। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति का गठन करने के लिए कहा था। कोर्ट ने सोमवार को इस मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने समिति में डीजीपी चंडीगढ़, NIA के आईजी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और एडीजीपी (सुरक्षा) पंजाब को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज मिले।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि चन्नी सरकार को पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी की सड़क यात्रा की जानकारी थी। इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर SPG एक्ट की जानकारी दी थी। साथ ही सुरक्षा को लेकर ब्लू बुक में दी गई जानकारी को शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि इस पूरी प्रक्रिया का पालन करने में कोई चूक हुई है। ‘ब्लू बुक’ में साफ कहा गया है कि स्थानीय पुलिस द्वारा पुलिस महानिदेशक की देखरेख में सुरक्षा व्यवस्था की जाती है।
5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा था, जब पीएम मोदी फिरोजपुर जा रहे थे और रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक दिया। 15-20 मिनट के इंतजार के बाद जब हालात नहीं सुधरे तो प्रधानमंत्री मोदी का काफिला वापस लौट गया था।